जमाबंदी, खसरा , रकबा , खेवट , खतौनी , खाता संख्या खसरा गिरदावरी क्या है ?

 जमाबंदी, खसरा , रकबा ,  खेवट , खतौनी , खाता  संख्या, खसरा गिरदावरी क्या है ?

जमाबंदी कैसे निकाले











विषय सूची 

जमाबंदी क्या है?

खेती से सम्बद्ध भूमी राजस्व सम्पदा के वर्ग में आती है। राजस्व रिकॉर्ड में  जमाबंदी राजस्व संपदा के अधिकार या स्वामित्व का अभिलेख होता है। जमाबंदी में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। चूंकि कृषी भूमी का किसी प्रकार का पट्टा या लीज डीड नही होता है, इसलिए जमाबंदी ही कृषी भूमि स्वामित्व का  प्रारंभिक एवं मूल दस्तावेज होता है।  इस प्रकार जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड के लिए उपयोग किया जाता है।  जमाबंदी के अन्य नाम भी है। किन्तु जमाबंदी ही सर्वाधिक प्रचलित नाम है। 

निम्न चित्रानुसार हम समझ सकते है ,की जमाबंदी में कोनसी डिटेल प्राप्त होती है -

जमाबंदी का प्रारूप :-

जमाबंदी, खसरा , रकबा ,  खेवट , खतौनी , खाता  संख्या खसरा गिरदावरी क्या है ?

इस प्रकार हम देखते है की जमाबंदी मे  भूमि पूर्ण पता गांव, पतवार हल्का , तहसील , जिला आदि  डिटेल आ जाती है।  अब इसके पश्चात  नाम  खता संख्या,  पुराना खाता संख्या एवं क्षेत्रफल  आते  है। इसके पश्चात कास्तकार का नाम , उसका हिस्सा उस सम्पूर्ण क्षेत्रफल में से खसरा संख्या,  क्षेत्रफल, भूमि का वर्गीकरण, संदत्त लगन, सिंचाई साधन, यदि  किसी  अंतरण हुआ है तो उसकी उसकी डिटेल भी आती है।   

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 खसरा क्या है ? खसरा नम्बर क्या है ?

 सभी कृषि भूमि खसरों में बाटी जाती है। खसरा संख्या राज्य के राजस्व विभाग द्वारा बताई गई भूमि की  पहचान संख्याएं हैं। यह भूमि  की पहचान का एक यूनिक नंबर या पहचान संख्या होती है । जैसे किसी प्लाट को उसके नंबर से पहचानते है, उसी प्रकार भूमि के किसी पटवार  हल्का या क्षेत्र के लिए उसकी किसी भूमि के खसरा नम्बरा हैं, दूसरे शब्दों में कहे तो यह किसी प्लाट नंबर जैसा है ।

 राजस्थान में ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया 

रकबा क्या होता है?

रकबा मूलतः  भूमि के क्षेत्रफल को इंगित करता है । भूमि हैक्टेयर में होती है। यह गणितीय प्रक्रिया से कैलकुलेट किया जाता है।  भूमि का रकबा या क्षेत्रफल को तय करने के लिए फील्ड बुक सर्वे करना होता है । 

खाता संख्या या खेवट संख्या क्या है?

किसी भूमि की खाता संख्या उस व्यक्ति के भूमि के अकाउंट मान सकते है  । यह संख्या बताती है  कि किसी व्यक्ति के पास भूमि कोनसे खसरे में और कितनी है ?  इस प्रकार सहस्वामियो की भूमी के अंशो  को भी खाता संख्या से जाना जा सकता है । इसे खेवट संख्या के नाम से भी जाना जाता है । एक खाता संख्या में सभी सहस्वामियों का वर्णन होता  है, जो उस भूमि में सयुक्त हिस्सा या अंश  रखते है ।

खतौनी- एक ही व्यक्ति के नाम से भूमि का रिकॉर्ड  । किसी भी व्यक्ति से संबधित खसरे खतोनी में एक साथ सूची के रूप में प्राप्त होते है ।

राजस्थान में देखा जाए तो जमाबन्दी में ही खेवट ओर खतौनी होती है ।यानी इन्हें सयुक्त रूप से जमाबंदी कहा जा सकता है।

खसरा गिरदावरी  (khasra) क्या होता है?

इसके माध्यम से हम यह जान सकते है की कोनसी भूमि में उसका क्षेत्र , मालिक तथा कोनसी खेती की जा रही है, कोनसी फसल हुई है,  भूमि सिंचित है या असिंचित किस प्रकार की मिटटी आदि है, कितनी में कौनसी फसल हुई है, किस साल खेती की भी है या नहीं आदि।  खसरा गिरदावरी के माध्यम से ही अकाल आदि की स्थिति में मुआवजा आदि तय किया जाता है ।

इस प्रकार खसरा गिरदावरी राजस्व विभाग का एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसका उपयोग भारत में किसी भी कृषि भूमि और फसल की जानकारी के लिए किया जाता है

खसरा गिरदावरी का प्रारूप

जमाबंदी, खसरा , रकबा ,  खेवट , खतौनी , खाता  संख्या खसरा गिरदावरी क्या है ?
इस प्रकार इसमें निम्न कॉलम आते है। काश्तकार का नाम,खसरा नंबर, क्षेत्रफल, भूमि की किस्म, सिंचाई का स्त्रोत,फसल का नाम, सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र तथा न जोते गए क्षेत्र का विवरण आदि आता है।

लैंड के माप को कन्वर्ट करने की विधि 

वेबसाइट पर जो जमाबंदी डाउनलोड की जाती है, उसमे माप हेक्टेयर में आता है। 1 हैक्टेयर में 10000 वर्गमीटर होते हैं। तथा 4 बीघा होती है। बीघा का माप अलग अलग राज्यों अलग अलग हो सकता है।  

भूमि के संबध में  उपयोग किये जाने वाले शब्द और उनके अर्थ 

चाही मुस्तार          - खरीदे पानी द्वारा सिंचित
बारानी                   - वर्षा पर निर्भर भुमि
बंजर जदीद           - चार फसलों तक नही जोती गई
बंजर कदीम           - आठ फसलों तक नही जोती गईं
गैर मुमकीन           - कास्ट के अयोग्य भूमि 
खेवट                      -स्वामित्व का विवरण 
खतौनी                    - कास्तकार का विवरण 
खसरा गिरदावरी      - खातेवार स्वामित्व, जोतने एवं लगन का विवरण 
शजरा                      - भूमि का नक्शा 
शजरा किस्तवार     - ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ नक्शा  
पथ्थर गडी            - सीमा तय करना 

 भूमि के दस्तावेज कैसे निकाले  ?

सामान्यत यदि हमें किसी क़ानूनी आवश्यकता हेतु यदि भूमि से संबधित दस्तावेज की आवश्यकता है तो हमें संबधित तहसील या पटवार हल्का से संपर्क कर पटवारी या गिरदावर को नक़ल हेतु प्रार्थनापत्र देकर सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करनी चाहिए ।किन्तु यदि हमे जानकारी के लिए ही दस्तावेज की आवस्यकता है, तो प्रत्येक राज्य ने ऑनलाइन जमाबंदी निकलने की सुविधा प्रदान कर रखी है। संबधित राज्य की वेबसाइट से ऑनलाइन दस्तावेज की प्राप्ति की जा सकती है।

दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से https://factspp.blogspot.com सब्सक्राइब करे।

 राजस्थान में ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त करने हेतु अपना खाता के माध्यम से निकाली जा सकती है ।






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