राजस्थान में ऑनलाइन नामांतरण आवेदन प्रक्रिया
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नामांतरण क्या है ? |
नामांतरण ( MUTUTION OF LAND ) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्रय अथवा उत्तराधिकार में सम्पति प्राप्त होने के पश्चात राजकीय दस्तावेजों में उस व्यक्ति के स्वामित्व या मालिकाना हक़ की सम्पति के रूप में दर्ज किया जाता है ताकि भविष्य में उस सम्पति के दायित्वों अथवा विधिक स्वामी का निर्धारण किया जा सके।
जैसा की नाम से पता चलता है यह सम्पति में नाम अंतरण की वह प्रक्रिया है जिसमे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात या अन्य प्रकार से राजस्व भूमि में उसका अधिकार या मालिकाना हक़ समाप्त होने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति के हक़ में उस राजस्व भूमि को दर्ज किया जाता है। यह दर्ज रजिस्टर की जाती है।
इस प्रक्रिया को नामांतरण या दाखिल खारिज (MUTATION OF LAND / MUTATION OF PROPERTY/ MUTATION OF AGRICULTURE LAND ) के नाम से जाना जाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी सम्पति के दस्तावेज का अपने पक्ष में पंजीकरण या रजिस्ट्री होना नामांतरण होने से भिन्न है। किसी भी सम्पति का अंतरण का पंजीकरण होने के पश्चात नामांतरण सम्बंधित निकाय या राजस्व विभाग के यहाँ पर करवाना जरूरी होता है। यह वास्तविक अर्थों में किसी राजस्व भूमि या अन्य सम्पति का मालिकाना हक़ का दस्तावेज होता है।
राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रावधान (90A सेक्शन 8 संशोधन, 2022)
नामांतरण की आवश्यकता |
- सम्पति के वास्तविक हक़ के दस्तावेज के रूप में सम्बंधित विभाग में हक़ का दस्तावेज होना
- सम्पति में भविष्य के कर इत्यादि दायित्व का निर्धारण के रूप में
- क्रेता के अन्य किसी व्यक्ति के हक़ में दो रजिस्ट्री करवाने का पता चलने हेतु
- सरकार की योजनाओं का लाभ लेने हेतु
- बैंक से ऋण लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में
- उत्तराधिकार के रूप में सम्पति प्राप्त होने के सबूत के रूप में
- सम्पति वास्तविक विभाग में दर्ज करवाने हेतु क्योकि सम्पति का पंजीकरण का विभाग पृथक होता है
नामांतरण के आवेदन के प्रकार |
- बैंक से लिए गए ऋण का नामांतरण
- उपहार का नामांतरण
- हक़ त्याग का नामांतरण
- रहन मुक्त ऋण मुक्ति का नामांतरण
- नाबालिग से बालिग का नामांतरण
- विरासत का नामांतरण ( फौती नामांतरण )
नामांतरण हेतु आवश्यक दस्तावेज |
राजस्थान में राजस्व विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट अपना खाता से ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया हेतु मुख्यत निम्न दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होती है जो की निम्नानुसार है :-
S. No. |
Type of Mutation |
Document to be Uploaded |
1 |
बैंक से लिए गए ऋण का नामांतरण |
पंजीकृत रहन पत्र, गैर पंजीकृत रहन पत्र |
2. |
उपहार का नामांतरण |
पंजीकृत
उपहार
पत्र |
3 |
हक़ त्याग का नामांतरण |
पंजीकृत हक़ त्याग पत्र |
4 |
रहन मुक्त ऋण मुक्ति का नामांतरण |
मूल
रहन
मुक्त
पत्र |
5 |
नाबालिग से बालिग का नामांतरण |
तहसीलदार या उच्च अधिकारी से नाबालिग से बालिग होने का प्रणाम पत्र, आयु के प्रमाण स्वरूप फोटो पहचान पत्र की प्रति या मार्कशीट इत्यादि |
6 |
विरासत का नामांतरण |
मृत्यु
प्रमाण
पत्र, प्रमाणित वारिस सजरा (प्रमाणित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वंशावली प्रमाणपत्र ) |
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नामांतरण करवाने की क्या प्रक्रिया है ? |
राजस्थान में राजस्व विभाग में ऊपर दिए गए समस्त प्रकार में नामांतरण खुलवाने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। राजस्थान राजस्व भूमि नामांतरण खुलवाने का आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://apnakhata.raj.nic.in/ है।
राजस्व भूमि राजस्थान ( mutation of agricultural land in rajasthan) में नामांतरण आवदेन हेतु क्लिक करें :-
नामांतरण हेतु ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप |
- राजस्थान में राजस्थान सरकार की विभागीय वेबसाइट अपना खाता लिंक https://apnakhata.raj.nic.in/ को क्लिक करें। अपना खाता राजस्थान में चित्रानुसार दिए गए लिंक को क्लिक करें।
- क्लीक करने पर निम्नानुसार विंडो ओपन हो जाती है।
- सर्वप्रथम आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल तथा पता भरने के पश्चात नामांतरण हेतु आवेदित भूमि के जिला, तहसील तथा ग्राम का चयन करें। तत्पश्चात चित्रानुसार आवेदन के प्रकार का चयन ड्राप डाउन विंडो में से करे।
- राजस्थान में राजस्थान सरकार की विभागीय वेबसाइट अपना खाता लिंक https://apnakhata.raj.nic.in/ को क्लिक करें।
- राजस्व भूमि के नामांतरण के आवदेन का चयन करने के पश्चात यदि खाता संख्या की जानकारी है तो हाँ अन्यथा नहीं को क्लिक करें।
- यदि खाता संख्या पता नहीं है तो खसरा संख्या का चयन करें। यदि खाता संख्या तथा खसरा संख्या का पता नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते है। खसरा संख्या में हाँ को क्लिक करें पर निम्नानुसार विंडो में खसरा नंबर आ जाते हैं। उनमे से आवेदित खसरा का चयन करें और आगे बढे को क्लिक करें।
- इसके पश्चात खाता अपने आप चयन हो जायेगी। अब चित्रानुसार विंडो में खातेदारों के नामों की लिस्ट आ जाएगी। उनमे से जिसकी विरासत के उत्तराधिकारी हैं उसका चयन करें।
- मृतक के आश्रितों की संख्या भरें।
- मृतक के आश्रितों के नामों को भरे तथा सम्बन्ध एवं जाती की केटेगरी भरकर आगे बढ़े।
- चित्रानुसार स्वतः मृतक के आश्रितों का हिस्सा आ जाएगा। तत्पश्चात आगे बढे।
- आप मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी को वेरीफाई करें।
- सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड कर सेव तथा सबमिट करें।
- उक्त हार्डकॉपी मय दस्तावेज तहसील में जमा करने के पश्चात वेरीफाई होने के पश्चात नामांतरण जारी कर दिया जाता है जिसकी कॉपी भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
नामांतरण की प्रतिलिपि कैसे निकालें ? |
- नामांतरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु निम्न लिंक को क्लिक करे।
- सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल तथा ईमेल पश्चात के पश्चात जिला, तहसील तथा ग्राम भरकर सम्बंधित खाता या खसरा नंबर से उसके नामांतरण की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
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