इनकम टैक्स रिफंड नहीं प्राप्त होने पर क्या करें ?

Refund Re-issue - Income Tax Department

दोस्तों, हम में से अधिकांश इनकम टैक्स रिटर्न भरते है तथा बैंक अथवा हमारे कार्य नियोजक द्वारा टीडीएस भी काटा जाता है, किन्तु यदि यह टीडीएस या अन्य किसी प्रकार कटौती, हमारे दायित्व से ज्यादा होती है तो आयकर विवरणिका भरने के पश्चात उक्त टीडीएस या कटौती हमें पुनर्दाय / रिफंड के तोर पर वापस हमारे अकाउंट में प्राप्त होती है। इसे ही INCOME TAX REFUND के नाम से जाना जाती है। किन्तु कई बार होता है कि आयकर विवरणिका के अनुसार हमारा रिफंड बनता है तथा उक्त प्रोसेस होकर रिफंड का आदेश (CPC INTIMATION OREDR) भी प्राप्त हो जाता है किन्तु उक्त रिफंड हमें प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या करें ? इसी का समाधान इस पोस्ट में करने का प्रयास किया गया है। 
इनकम टैक्स रिफंड नहीं प्राप्त होने पर क्या करें ?

 विषय सामग्री 

  1. रिफंड के बारे में ध्यान देने योग्य 
  2. रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें। 
  3. रिफंड नहीं प्राप्त होता है तो क्या करें ?
  4. आयकर विभाग refund reissue कैसे करवाए ?
  5. इनकम टैक्स GREVIENCE कैसे डालें

रिफंड के बारे में ध्यान देने योग्य बातें 

  • रिफंड हेतु हमारे इनकम टैक्स लॉगिन के प्रोफाइल में एक VALIDATED BANK ACCOUNT ऐड होना अनिवार्य है। यदि पूर्व में VALIDATED अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट ऐड करें।
  • जाँच ले कि इनकम टैक्स प्रोफाइल में नाम इत्यादि डिटेल आपके बैंक अकाउंट से मैच हो रही है।  यदि किसी प्रकार की भिन्नता होगी तो आपका रिफंड फ़ैल हो जाएगा। 
  • जाँच ले की आपका बैंक  IFSC CODE सही है  तथा आपके बैंक अकाउंट से PAN  नंबर लिंक है
  • रिफंड केवल उसी रकम का होगा, जो कि आपके 26AS  अथवा AIS में दिखाया जा रहा है।  कहने का तात्पर्य  है कि आपके नियोजक ने टीडीएस रिटर्न भरी है। 
  • इनकम टैक्स रिफंड दायत्वाधीन टैक्स की कटौती को समायोजित करने के पश्चात शेष राशि का ही होता है। 
  • रिफंड ऑनलाइन रिटर्न प्रोसेस पूरी होने के पश्चात ही प्राप्त होगा। अर्थात आपको इंटिमेशन आर्डर प्राप्त होने के पश्चात प्राप्त होता है। 
  • आपने अपनी रेतुर्न फाइल करने के पश्चात E VERIFY कर दी है। 

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रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें। 

नीचे दिए गए लिंक की सहायता से nsdl ऑफिसियल वेबसाइट से रिफंड स्टेटस चेक किया जा सकता है। जिससे आपके रिफंड की वास्तविक स्थिति पता चल जायेगी। 
nsdl official website se रिफंड स्टेटस हेतु क्लिक करें। 
रिफंड स्टेटस हेतु क्लिक करें।
रिफंड स्टेटस जाने हेतु क्या प्रक्रिया होती है, जानने के लिए क्लिक करें :-

रिफंड नहीं प्राप्त होता है तो क्या करें ?

  • सर्वप्रथम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर यूजर आई डी तथा पासवर्ड की सहायता से लोगीन करें। 
  • लॉगिन करने के पश्चात यूजर प्रोफाइल में चेक करें कि आपका दिया गया बैंक validate है या नहीं यदि नहीं है तो कोई अकाउंट ऐड कर VALIDATE  करें। 

Refund  Reissue  Reqiest

  • इसके पश्चात होम मेनू में efile - income tax return - view filed return tab को क्लिक करें। 


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  • यहाँ पर रिटर्न का वर्ष का चयन कर डिटेल को क्लीक कर  इनकम इंटिमेशन आर्डर तथा डिटेल को चेक करें। यहाँ पर रिटर्न का वर्क फ्लो दिखाया जाता है. यदि किसी कारण से रिफंड फेलियर हुआ है तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। यदि यहाँ पर रिफंड फेलियर नहीं आता है तो अभी आपके रिफंड की प्रक्रिया पेंडिंग है। 
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  • इसके अतिरिक्त होम तब में  services  तब में refund  reissue  tab को क्लिक कर जान सकते है की किस वजह से आपका रिफंड फेलियर हुआ है। 

आयकर विभाग refund reissue कैसे करवाए ?

यदि किसी कारण से आपका रिफंड स्टेटस फेलियर बता रहा है तो सर्वप्रथम उस कारण का समाधान करें। उदाहरणार्थ यदि आपका बैंक तथा आईएफएससी कोड लिंकेज फ़ैल बता रहा है तो  आईएफएससी कोड सही डाले या यदि नाम में परिवर्तन है तो बैंक से नाम सही करवाएं। इत्यादि 

एक बार रिफंड फ़ैल हो जाने के पश्चात  रिफंड री इशू ( Income tax- Refund Reissue) हेतु अप्लाई करना होता है। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

  • सर्वप्रथम इन्कमटैक्स वेबसाइट को लॉगिन करने के पश्चात Service  - refund reissue को क्लीक करें। 

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  • निम्नानुसार क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट (create refund reissue request ) को क्लिक करें। 

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  • निम्नानुसार एक वैलिडेट बैंक को रिफंड हेतु चयन करें। । 

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  • यदि बैंक ऐड नहीं है तो निम्नानुसार ऐड करें। 
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  • refund reissue request को सबमिट करे दें। इसके पश्चात वेरिफिकेशन otp प्राप्त कर फाइनल सबमिट कर दें। 
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NGO रेजिस्ट्रेशन 2022

 इनकम टैक्स GREVIENCE कैसे डालें ?

यदि काफी समय हो गया है और आपकी आयकर विवरणिका प्रोसेस नहीं हुई है या बिना किसी कारण के आपका रिफंड प्राप्त नहीं हो रहा है तो या कोई कारन नहीं पता या  निर्धारण अधिकारी ने इंटिमेशन आर्डर करवाने के पश्चात भी आपका रिफंड आपके बैंक कहते में डालने हेतु प्रोसेस नहीं किया है तो ग्रेविएन्स निम्न प्रकार से डालें  इसका प्रोसेस निम्न प्रकार से है :-

  • सर्वप्रथम मेनू बार में Grevience को क्लीक कर submit grevience को क्लिक करें।  

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  • चित्रानुसार cpc itr- refund- का चयन करने के पश्चात ऑप्शन में से उपयुक्त कारण का चयन करे।  submit grevience को क्लिक करें। 
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  • नीचे बॉक्स में अपनी ग्रेविएन्स को डाले तथा वारीफिकेशन हेतु सबमिट करे और otp भरकर फाइनल सबमिट करे दे 
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  • view  grevience tab के माध्यम से आप ग्रेविएन्स का स्टेटस देख सकते है।  

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