ईवे बिल ऑनलाइन नियम, पंजीकरण, कैंसलेशन तथा वैधता 2021

ईवे  बिल ऑनलाइन नियम, पंजीकरण, कैंसलेशन तथा वैधता 2021

E- Way bill

विषयसामग्री 

  1. e way bill क्या होता है ? 
  2. इ वे बिल  की आवश्यकता  तथा नियम 
  3. कब इ वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है ? (e way bill exemption)
  4. ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन
  5. E-way bill निरस्तीकरण (e way bill cancellation / e way bill cancellation time period ) 
  6. E-way bill की विशेष बातें
  7. E-way bill की वैधता अवधि (e way bill km rules /e way bill km range )
  8. इ वे बिल के फायदे (e way bill benefits)

e way bill क्या होता है ? 

e  way bill meaning

ई वे बिल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल  (Electronic Way Bill) है। e way bill meaning in hindi इलेक्ट्रॉनिक रास्ता बिल होता है। हम सामान्य भाषा मे किसी उत्पाद  को जिनका मूल्य 50000 रुपये या अधिक है, को किसी अन्य स्थान पर सरकारी नियमो के अंतर्गत भेजने हेतु आवश्यक बिल या दस्तावेज को gst eway bill के नाम से जाना जाता है। ई वे बिल इसका उपयोग माल का परिवहन करने में किया जाता है। यह वह ऑनलाइन  बिल होता है जिसके द्वारा माल की समस्त जानकारी जैसे कोनसा उत्पाद है, मूल्य कितना है, खरीददार तथा विक्रेता की जानकारी तथा माल परिवहन का प्रारभिक स्थान तथा अंतिम स्थान का उल्लेख होता है। यह बिल इस बात सबूत  होता है कि हमने हमने किसी वस्तु का कर  चुकाने के पश्चात किसी अन्य स्थान में परिवहन किया जा रहा है इसमें कई प्रकार की जानकारियां होती हैं

ईवे बिल  की आवश्यकता  तथा नियम 

e way bill rules के अनुसार उन समस्त व्यापारिक उत्पादों के लिए ई वे बिल आवश्यक होता है जिनका मूल्य 50000 रूपये  से अधिक होता है एवं जिनका  परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यपारिक उद्देश्य हेतु  किया जा रहा  है। e way bill below 50000 आवश्यक नही है। किन्तु नए सर्कुलर द्वारा बिहार सरकार ने e way bill amount limit 100000 रुपये कर दी गई है। इस प्रकार बिहार में e way bill below 1 lakh आवश्यक नही है।

e way bill system में कई उत्पादों को उक्त हेतु छूट दी गई है। Rule 138 of CGST Rules के अंतरगर्त उक्त छूट प्राप्त उत्पादों की सूची दी गई है। 

👍 GST क्या है? जाने ।

कब ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है ? (e way bill exemption)

निम्नलिखित परिस्थितियों में ई वे बिल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है :-

  1. सी जी एस टी नियम,1917 के नियम 138 में वर्णित सूची के उत्पादों का परिवहन ।
  2. नॉन मोटराइज़ कन्वीएंस के द्वारा माल परिवहन।
  3. कस्टम के क्लीयरेंस हेतु पोर्ट, एयरपोर्ट आदि से इनलैंड कंटेनर डेपो  आदि में माल परिवहन।
  4. rule 138(14) (d) of the SGST Rules, 2017 में नोटिफाइड एरिया से संबधित राज्य।
  5. जहाँ पर भेजे जाने वाले कन्साइनमेंट की वैल्यू 50000 रूपये से कम हो।

ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन

e-way bill registration हेतु तीन प्रकार से कर सकते है:-

  • प्रथम कोई भी GST  नंबर वाली फर्म  अपने जीएसटी नंबर के आधार पर  e-way bill generate करने हेतु रजिस्ट्रेशन कर सकते है। 
  • ट्रांसपोर्टर्स - इस हेतु एनरोलमेंट करने हेतु अलग से सुविधा प्रदान की गई है।  पैन तथा आधार नंबर के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते है। 
  • एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ़ सिटीजन -सामान्य नागरिक भी e way bill generation process  प्रारम्भ करने हेतु एनरोलमेंट कर सकते है पैन तथा आधार नंबर के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते है। 

E-WayBill System की ऑफिसियल वेबसाइट https://ewaybill.nic.in/  या https://ewaybillgst.gov.in/ है। 

ऑफिसियल वेबसाइट पर  e-way bill generate करने हेतु पहले होम पेज पर रजिस्ट्रेशन टैब  पर क्लिक करते हैं।  करने के पश्चात हमारे साथ तीन ऑप्शन आते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार एनरोलमेंट कर लेते है, उक्त एनरोलमेंट एक बार करना पड़ता है।  उक्त एनरोलमेंट करने के पश्चात जब कभी e way generate करना होता है तब e-way bill.nic.in login करने हेतु यूजर आईडी तथा password for e-way bill डाल कर साइन इन करके समस्त डिटेल भरकर e way bill generate करते है तथा उक्त के पश्चात e way bill download किया जा सकता है। 

e way bill login in mobile के द्वारा भी कर सकते है  कई e way bill android app भी उपलब्ध है जिनके द्वारा वेबिल जेनरेट किया जा सकता है। e way bill checking ऑनलाइन की जा सकती है। 

👍SAC कोड क्या है? जाने।

E-way bill निरस्तीकरण (e way bill cancellation / e way bill cancellation time period ) 

यदि ई वे बिल जनरेट करते समय किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन भर दी जाती है तो उस बिल को online e-way bill login करने के पश्चात निरस्त किया जा सकता है।  साथ ही नवीन ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने ई वे बिल का जनरेशन किया है वह व्यक्ति 24 घंटे की अवधि में उक्त भी को निरस्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद प्राप्तकर्ता के द्वारा भी बिल को निरस्त किया जा सकता है। यह समय अवधि 72 घंटे की होती है। इस सुविधा का लाभ एस एम एस  द्वारा भी लिया जा सकता है। 

E-way bill की विशेष बातें

ईवे बिल के 2 पार्ट होते हैं पार्ट ए तथा पार्ट बी। ई वे बिल का पार्ट A को एक बार जेनरेट करने के पश्चात परिवर्तित नहीं किया जा सकता किंतु ई वे बिल का पार्ट बी जिसमें वाहन इत्यादि की डिटेल होती है, एडिट किया जा सकता है। यदि एक ही वाहन में विभिन्न उत्पादों अथवा विभिन्न कंसाइनमेंट को एक ही ई वे बिल में शामिल करते हुए सयुक्त ई वे बिल (Consolidated  E-way bill) जनरेट किया जा सकता है। ई वे बिल में उसी विकल के नंबर का विवरण होना चाहिए जिसमें कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है। eway bill system में उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार मास्टर क्रिएट कर सकता है।

👍 TDS तथा TCS क्या है ?

E-way bill की वैधता अवधि (e way bill km rules /e way bill km range )

ईवे बिल की वैधता प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 1 दिन की होती है इसे किसी भी समय ऑनलाइन अपडेट करने के पश्चात वैधता अवधि को बढ़ाया  जा सकता है।
किन्तु 1.1.2021 से निम्न संशोधन द्वारा 100km प्रति दिन से 200 किमी कर दिया गया है -
Circular डाउनलोड

Download

कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि कन्साइनमेंट गंतव्य स्थान पर वाहन हड़ताल, प्राकृतिक आपदा, कानूनी बाधा, दुर्घटना इत्यादि कारणों से e way bill validity expire होने के समय तक नही पहुचता है तो e way bill generator द्वारा समय समाप्त होने के 8 घंटे पूर्व या 8 घण्टे पश्चात ही E Way Bill validity extend की जा सकती है।

ई वे बिल के फायदे (e way bill benefits)

  • ई वे बिल में क्यूआर कोड दिए जाते हैं जिसे स्कैन करने के पश्चात तुरंत ई वे बिल का वेरिफिकेशन हो जाता है जिससे समय की बचत होती है।
  • ई-वेबिल द्वारा माल परिवहन की ट्रैकिंग सरलता से हो जाती है। 
  • ई वे बिल के द्वारा माल परिवहन में gst law की पालना सुनिश्चित की जाती है जिससे  कर चोरी की आशंका कम हो जाती है। 

👍HSN कैसे खोजे ?

दोस्तों, ई-वे बिल के बारे में संक्षिप्त जानकारी में हमने जान लिया कि व्यापारियों के लिए इनकी क्या उपयोगिता है, यह माल परिवहन का आधारभूत दस्तावेज है, जो हमारी कर सरंचना बनाये रखने हेतु भी आवश्यक दस्तावेज है।  इसी प्रकार की  जानकारी हेतु Facts PP हिंदी को फॉलो करें। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें