पट्टा कैसे जारी करवायें?
कच्ची बस्ती पट्टा कैसे जारी करवाये ? / शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्ती में पट्टा कैसे लें?/ अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर निगम तथा नगर पालिका में पट्टे कैसे ऑनलाईन आवेदन करे?
कच्ची बस्ती में पक्के अथवा कच्चे दोनों प्रकार के मकान हो सकते हैं। इस प्रकार किसी स्थान के कच्ची बस्ती घोषित होने हेतु निम्न 3 शर्तों का होना अनिवार्य है:- 1. प्रथम सरकारी भूमि पर कब्जा 2. आबादी की बसावट तृतीय 3. सरकार का नोटिफिकेशन द्वारा कच्ची बस्ती घोषित किया जाना।
कच्ची बस्ती पट्टा कैसे जारी करवाये ? / शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्ती में पट्टा कैसे लें?/ अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर निगम तथा नगर पालिका में पट्टे कैसे ऑनलाईन आवेदन करे?
2 अक्टूबर, 2021 से राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग, 2021 तथा प्रशासन गांवों के संग, 2021 अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में सरकार के प्रशासन शहरों के संग 2021 guideline के अनुसार पट्टे जारी करवाना आसान हो गया है। इसी के क्रम में आज हम कच्ची बस्ती में पट्टे जारी करवाने की प्रक्रिया के बारे में जानते है।
विषय सूची
- पट्टा या नियमन क्या होता है?
- कच्ची बस्ती क्या होती है ?
- कच्ची बस्ती नियमन अथवा कच्ची बस्ती पट्टा क्या है?
- कच्ची बस्ती कहां हो सकती है?
- किन कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं होगा?
- कच्ची बस्तियों को नियमन करने के कारण
- पट्टा हेतु सामान्य नियम
- आवश्यक दस्तावेज
- महत्वपूर्ण ऑनलाइन लिंक
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2021
- कच्ची बस्ती नियमन दर Rajasthan
पट्टा या नियमन क्या होता है?
सामान्य भाषा में किसी भूमि पर कब्जे को कानूनन नियमित करके क़ानूनी स्वामित्व नियमानुसार प्रदान करना ही नियमन या पट्टा जारी करना कहलाता है।
शहरी क्षेत्र को विकास के हिसाब से दो भागों में बांटा जा सकता है :-
- विकसित आबादी क्षेत्र
- कच्ची बस्ती क्षेत्र
कच्ची बस्ती क्या होती है ?
वह क्षेत्र जो सरकारी भूमि है तथा जिसमें सरकारी भूमि पर कब्जा करके बस्ती बसाई जा चुकी है या बस चुकी है। यह स्थिति विभिन्न सर्वे में भी साबित हो चुकी है तथा जिसे राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कच्ची बस्ती घोषित किया है, कच्ची बस्ती कहलाती है।कच्ची बस्ती में पक्के अथवा कच्चे दोनों प्रकार के मकान हो सकते हैं। इस प्रकार किसी स्थान के कच्ची बस्ती घोषित होने हेतु निम्न 3 शर्तों का होना अनिवार्य है:- 1. प्रथम सरकारी भूमि पर कब्जा 2. आबादी की बसावट तृतीय 3. सरकार का नोटिफिकेशन द्वारा कच्ची बस्ती घोषित किया जाना।
☝ SC ST ACT संशोधित प्रावधान, दंड तथा अनुदान / प्रतिकर के बारे में जाने /
कच्ची बस्ती नियमन अथवा कच्ची बस्ती पट्टा क्या है?
जब किसी नोटिफाइड कच्ची बस्ती का नियमन किया जाता है अर्थात उनके कब्जे को नियमित किया जाता है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टा अर्थात भूखंड के कब्जे तथा स्वामित्व को कुछ शुल्क जमा कर लिखित पत्र जारी किया जाता है तो इसे कच्ची बस्ती का नियमन अथवा कच्ची बस्ती के पट्टे जारी करना कहा जाता है। पट्टे जारी करने के पश्चात उन्हें नोटिफिकेशन द्वारा उक्त स्थान को कच्ची बस्ती क्षेत्र के रूप से हटा दिया जाता है। अर्थात कच्ची बस्ती के बारे में डिनोटिफाइड कर दिया जाता है । ☝POCSO ACT 2012 क्या है ?प्रावधान, जमानत, दंड एवं प्रतिकर
कच्ची बस्ती कहां हो सकती है?
कच्ची बस्ती किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। वह क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आ सकता है नगर विकास न्यास, नगर परिषद,नगर निगम तथा नगर पालिका के क्षेत्र में भी आ सकता है, जिन्हें नोटिफिकेशन द्वारा कच्ची बस्ती घोषित किया जाता है। इन क्षेत्रों को नोटिफाइड कच्ची बस्ती क्षेत्र कहा जाता है।☝ पेड़ काटने के क़ानूनी नियम तथा पेड़/ वन को नुकसान पहुंचाने का दंड
किन कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं होगा?
वह सरकारी भूमि आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती हो, उस पर किसी भी स्थिति में कब्जा होने की पश्चात भी नियमन नहीं किया जाएगा या पट्टा नहीं जारी किया जाएगा। आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण जैसे कोई स्थान सड़क आदि के लिए आरक्षित है ।गृह निर्माण समितियों से प्लॉट खरीदने से पहले जान ले, ये बातें
कच्ची बस्तियों को नियमन करने के कारण
इन्हे नियमन करने का सबसे बड़ा कारण निर्धन व्यक्तियों को जीवन यापन की मुलभुत आवश्यकता/ भूमिहीन को आवास उपलब्ध करवाना है। इस हेतु सरकार बार बार सर्वे करवाती है। उक्त सर्वे में पुराने समय से सर्वे सूची मे आ रही बस्तियों को ही नियमित किया जाता है।पट्टा हेतु सामान्य नियम
राजस्थान सरकारी जॉब पट्टा जारी करवाने हेतु अधिकतम क्षेत्र 110 वर्ग गज तय किया है। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति के कब्जे में 500 गज जमीन है, किंतु यदि वह पट्टे हेतु आवेदन करता है तो उसे क्यों 110 वर्ग गज का ही पट्टा जारी होगा। पति को पत्नी से अलग अलग नाम से सट्टा जारी नहीं करवाया जा सकता। यदि सर्वे में यह सिद्ध होता है कि कोई व्यक्ति अपने पुत्रों को परिवार सहित किसी स्थान पर रहता है और उसके पास 110 गज से अधिक भूमि कब्जे में है तो उसका एवं उसके अलग-अलग पुत्रों का पट्टा अलग-अलग जारी किया जा सकता है।आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रपत्र 1
- 2009 या उससे पहले की मतदाता सूची
- राशन कार्ड
- निर्मित संपत्ति के मामले में सबसे पुराना बिजली या पानी का बिल
- मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन किए जा रहे मकानों के भूखंड के मौके अनुसार साइट प्लान नक्शों की प्रति जिसमें समस्त विषय एवं पास पड़ोस का उल्लेख हो तथा रास्ते की मौके के अनुसार चौड़ाई दर्शित करें
- पति पत्नी का सयुंक्त फोटो
- प्लॉट नंबर और कॉलोनी के नाम के साथ प्लाट के सामने आवंटी की उपस्थिति दिखाने वाला फोटो
- आवेदक के पहचान पत्र की प्रति
- सर्वे सूची में प्रार्थी का नाम
- आवेदक के कब्जे के समर्थन में इलाके के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति के शपथ पत्र के साथ पहचान पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज जो मामले से संबंधित
कच्ची बस्ती का पट्टा जारी करवाने की प्रक्रिया-महत्वपूर्ण ऑनलाइन लिंक
https://sso.rajasthan.gov.in/signinजयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हेतु कच्ची बस्ती नियमन या पट्टे हेतु ऑनलाइन लिंक
https://jda.urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/jda---jaipur/en/home.html
पट्टा आवेदन हेतु समस्त ऑनलाइन लिंक पीडीऍफ़ डाउनलोड
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2021
- पट्टा आवेदन हेतु सर्वप्रथम एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट के लिंक https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर क्लिक करें वेबसाइट ओपन हो जाने के पश्चात एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड डालने के पश्चात कॅप्टचा भरे और साइन इन करें ।
- एसएसओ आईडी राजस्थान लॉगइन हो जाने के पश्चात डेस बोर्ड में लीज सर्च करें।इसके पश्चात लीज डीड पट्टा को क्लिक करें।
- जब निम्नानुसार प्लीज ओपन हो जाती है तो दो ऑप्शन नजर आते हैं। लीज तथा लीज डीड रिइश्यू इन विकल्प में लीज डीड को क्लिक करें।
- यूडीएच एल एस जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड में न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करें।
- सर्वप्रथम एप्लीकेशन डिटेल अथवा आवेदक का विवरण आता है। जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम , मोबाइल नंबर तथा ईमेल एड्रेस भरते हैं एवं उसके पश्चात पत्राचार का पता विवरण को भरा जाता है इसके पश्चात आवेदन हेतु स्थिति का चयन करते हैं। यदि व्यक्तिगत रूप से जारी कराना चाह रहे हैं तो व्यक्तिगत अथवा कंपनी के रूप में पट्टा जारी करवाना चाह रहे हैं तो कंपनी को चेक करें। इसके पश्चात राज्य एवं जिला के विवरण को भरें। उक्त विवरण भरने के पश्चात सेव तथा नेक्स्ट को क्लिक करें।
- इसके पश्चात अगले पैनल में भूखंड का विवरण दिया जाता है। जिसमें सर्वप्रथम योजना के लिए जिस में आवेदन किया है, उसका चयन करते हैं। इसमें अलग-अलग श्रेणी है उस श्रेणी का चयन करते हैं।
- अब संस्थान का, जिससे हम पट्टा चाह रहे हैं अर्थात विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर निगम अथवा नगर पालिका का चयन करते हैं। उक्त चयन के पश्चात संबंधित नगर निगम नगर पालिका अथवा नगर विकास न्यास का नाम पूछा जाता है जिसका चयन करते हैं और उसके पश्चात जॉन हेतु चयन किया जाता है। नगर विकास न्यास एवं प्राधिकरण के मामले में जॉन का चयन करते हैं एवं नगर निगम नगर पालिका के मामले में सभी ज़ोन का चयन करते हैं। इसके पश्चात वार्ड नंबर आदि को भरा जाता है। इनके पश्चात प्लॉट नंबर, प्लॉट फेसिंग, रोड का विवरण, कुल क्षेत्र का विवरण, भूखंड निर्मित है या खाली, उसका विवरण तथा उसका क्या उपयोग है, उसका विवरण, इसके पश्चात आवेदक कितने वर्षों से उस कच्ची बस्ती अथवा क्षेत्र में निवास करता है, को भरते हैं एव सेव करते है ।
- अगली स्टेज में पट्टा होल्डर अथवा पट्टा धारक के बारे में विवरण पूछा जाता है। जिसमें सर्वप्रथम पट्टा धारक का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसका संबंध को भरने के पश्चात फोटो एवं अंगूठे की निशानी जेपीजी फॉर्मेट में तथा आईडी प्रूफ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। यदि अन्य आवेदक के परिवार की अन्य सूचनाएं सम्मिलित है तो उन्हें भी भरते हैं।
- सभी विवरण भर जाने के पश्चात आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त फॉर्मेट में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रपत्र -1 डाउनलोड किया जा सकता है तथा साथ ही आवेदक के निवास स्थान के पासवाले इलाके में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का शपथ पत्र पहचान पत्र के साथ संलग्न भी किया जाता है। उक्त सभी दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात नीचे मूल आवंटन के बारे में पूछा जाता है। यदि पट्टा धारक मूल आवंटी है तो यस करें अथवा नहीं को क्लिक करते हैं।
- उक्त अपलोड पूर्ण करने के पश्चात इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही आपके पास सबमिट करने के नंबर प्राप्त हो जाते हैं।
- डेशबोर्ड में ऑडिट ट्रेल आज तक कभी भी उक्त आवेदन की स्थिति को देखा जा सकता है।
- ऑडिट ट्रेल में संपूर्ण आवेदन फाइल को व्यू किया जा सकता है। उदाहरणार्थ
कच्ची बस्ती नियमन दर Rajasthan
राजस्थान सरकार के आदेश के माध्यम से कच्ची बस्ती पट्टा जारी किये जाने हेतु अधिकतम 110 वर्ग गज भूमि तय की गई है तथा नियमनदर भी निम्नानुसार तय की गई है ।
कच्ची बस्ती के क्षेत्रफल तथा नियमन संबद्ध में आदेश पीडीऍफ़
क्षेत्रफल गज में | रु वर्ग गज नगर निगम नगर परिषद् नगरपालिका |
1 -50 | 20 15 10 |
51-111 | 40 30 20 |
1 -50 | 20 15 10 |
51-111 | 40 30 20 |
1 -50 | 20 15 10 |
51-111 | 40 30 20 |
शहरों के संग 2021guideline | https://shahar2021.rajasthan.gov.in/ |
यूट्यूब विडियो हेतु क्लिक करें :-
दोस्तों , आप उक्त ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान के जयपुर विकास प्राधिकरण को छोड़कर सभी प्राधिकरण, सभी नगर विकास न्यास, नगर निगम , नगरपालिका में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। यह जानकारी Facts PP हिंदी के माध्यम से प्रदान की जा रही है । इसे आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिये ।
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