ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट कैसे दर्ज करें ?

 ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट कैसे दर्ज करें ?

जब भी कोई अपराध घटित होता है तो उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट / शिकायत / रिपोर्ट संबंधित थाने में करवानी होती है।  पूर्व में प्राथमिकी  अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट ऑफलाइन हुआ करती थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत अथवा कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए लिखित में आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता था  और कई बार थाने में शिकायत दर्ज की भी नहीं जाती थी।  किंतु वर्तमान में सभी राज्य सरकारों ने ऑनलाइन प्राथमिक की दर्ज करने की सुविधा प्रदान कर रखी है। 

ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट कैसे दर्ज करें ?

विषय सामग्री 

  1. ऑनलाइन प्रथम सुचना रिपोर्ट  अथवा रिपोर्ट लॉजिंग
  2. ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करवाने हेतु  ऑफिशल वेबसाइट
  3. ऑनलाइन प्राथमिक की दर्ज करवाने हेतु प्रक्रिया
  4. हर समय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण की प्रक्रिया
  5. हरियाणा में प्राथमिक की दर्ज करने का प्रोसेस

                                                                                                            
  • ऑनलाइन प्रथम सुचना रिपोर्ट  अथवा रिपोर्ट लॉजिंग

वर्तमान में हरियाणा पुलिस ने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाने की सुविधा अन्य राज्य सरकारों की तरह प्रदान कर रखी है।  उक्त सुविधा का लाभ उठाते हुए कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन ही कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है।  उक्त सुविधा के कारण पूर्व में पुलिस थाना में प्राथमिकी  की दर्ज न करने की शिकायत का भी समाधान हुआ है।  आज हम हरियाणा में ऑनलाइन प्राथमिक की कैसे दर्ज करवाई इस प्रक्रिया का संपूर्ण प्रक्रिया यहां पर देखेंगे। 

  • ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करवाने हेतु   हेतु ऑफिशल वेबसाइट

हरियाणा में ऑनलाइन फिर हरियाणा पुलिस के ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रधान की गई है।  उक्त ऑफिसियल  वेबसाइट में सिटीजन सर्विसेज के नाम से टैब  उपलब्ध है जिसमें हरियाणा पुलिस से संबंधित विभिन्न प्रकार के आवेदन एवं प्राथमिक की दर्ज अथवा डाउनलोड करवाने के लिंक दिए गए हैं।  हरियाणा पुलिस में ऑनलाइन प्राथमिक की दर्ज करवाने हेतु ऑफिशियल लिंक निम्न प्रकार से है :-

https://haryanapolice.gov.in/login

http://harsamay.gov.in/

  • ऑनलाइन प्राथमिक की दर्ज करवाने हेतु प्रक्रिया

हरियाणा पुलिस में ऑनलाइन प्राथमिक आदर्श करवाने हेतु सर्वप्रथम आधिकारिक हरसमय पोर्टल अथवा हरियाना पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट https://haryanapolice.gov.in/ पर पंजीकरण करना होता है एवं इसके पश्चात प्रक्रिया फॉलो करते हुए प्राथमिक की अथवा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है जो निम्न प्रकार से है :-

  • हर समय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण की प्रक्रिया

 सर्वप्रथम नीचे दिए गए हरसमय पोर्टल के अथवा हरियाणा पुलिस के आधिकारिक लिंक को क्लिक करें।

https://haryanapolice.gov.in/

उपरोक्त दिए गए लिंक पर सर्वप्रथम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें उक्त को क्लिक करने के पश्चात निम्न चित्र अनुसार वेबसाइट ओपन हो जाती है।  

उपरोक्त में दिए गए तीर पर क्लीक साइन अप हेतु करें।  

 http://harsamay.gov.in/

उपरोक्त दिए गए लिंक पर सर्वप्रथम साइन अप को क्लिक करें उक्त को क्लिक करने के पश्चात निम्न चित्र अनुसार वेबसाइट ओपन हो जाती है।  

इसके पश्चात दिए गए क्रिएट सिटीजन लॉगिन को क्लिक करें।  इसे क्लिक करें के पश्चात निम्न प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी :-

उक्त वेबसाइट पर पंजीकरण करने हेतु हरियाणा की फैमिली आईडी अथवा आधार नंबर के माध्यम की जरूरत है अनिवार्य की गई है।   यदि फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है तो आधार के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है।  सर्वप्रथम वेबसाइट पर शिकायतकर्ता का पूर्ण नाम भरते है।  इसके पश्चात  फैमिली आई डी  अथवा आधार नंबर , फ़ोन न. , ईमेल तथा यूजर आई डी एवं पासवर्ड भरकर सबमिट कर देते है।   सबमिट करने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने का मैसेज आ जाता है जो आपके ईमेल एवं मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगा।  पंजीकरण में जो यूजर आईडी एवं पासवर्ड भरे गए थे उसी के माध्यम से हरसमय पोर्टल अथवा हरियाणा पुलिस पोर्टल  को लॉगिन करना होता है।  

  • हरियाणा में प्राथमिक की दर्ज करने का प्रोसेस

सर्वप्रथम हर समयपोर्टल अथवा दिए गए लिंक पर क्लिक कर  यूजर आईडी एवं पासवर्ड एवं कैपचा डालकर  लॉगिन करे।   लोगिन करने हेतु  निम्न चित्र अनुसार विंडो ओपन हो जाती है:-

अब लॉगिन हो जाने के उपरांत निम्न प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है :-

उक्त विंडो में कंप्लेंट टैब को क्लिक करें।  निम्न प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है।  उक्त विंडो में शिकायतकर्ता की पर्सनल जानकारी फीड स्टेप बाई स्टेप करें। 
समस्त जानकारी भरने के पश्चात नेक्स्ट को क्लिक करने पर निम्न प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है :-
उक्त प्रथम स्टेप को भरकर नेक्स्ट को  अभियुक्त की जानकारी  ऐड न्यू को क्लिक कर भरें।  यदि जानकारी नहीं है तो नेक्स्ट को क्लिक कर आगे की स्टेप पर जाएँ।  


अब स्वयं या पीड़ित का एड्रेस भरें तथा अपराध घटित होने की दिनाँक एवं समय दर्ज करें।  

अब निम्न चित्रानुसार डिटेल भरकर नेक्स्ट कर दें। 
 अब निम्न चित्रानुसार डिटेल भरकर नेक्स्ट कर दें। 


अब घटना का विवरण भरें। 


अब उक्त प्रक्रिया पुराण करने के पश्चात  सबमिट कर दे।  इसके पश्चात सम्पूर्ण जानकारी को ओके कर दे।  आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी होती है।  

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