फॉर्म 10 ई इनकम टैक्स कैसे भरें ?
आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय 8 रिबेट तथा राहत के सम्बन्ध में है। उक्त अध्याय (भाग क- आयकर का रिबेट) की धारा 87 मे आयकर की संगणना करने के सम्बन्ध में अनुज्ञात की जाने वाली रिबेट के सम्बन्ध में बताती है तथा अध्याय 8 (भाग ख- आयकर के लिए राहत) की धारा 89 उस दशा में राहत( Relief), जिसमे वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है।
जब पूर्व किसी फाइनेंसियल वर्ष की आय उस वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होती है तो उस पर वर्तमान में लगने वाला टैक्स प्रायः ज्यादा होता है। जबकि उस वित्त वर्ष में वह आय प्राप्त होती तो उक्त पर कम टैक्स लगता। इसी अंतर को निपटाने हेतु सेक्शन 89 में रिलीफ का प्रावधान किया गया है। इस आयकर की सेक्शन 89 रूल 21aa के अनुसार गणना की जाती है।
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विषयसूची
- सेक्शन 89 क्या है ?
- रूल 21 AA क्या है ?
- फॉर्म 10 ई क्या है ?
- फॉर्म 10 ई गणना उदहारण
- मैन्युअल 10 ई कैलकुलेटर
- 10 E फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन
सेक्शन 89 क्या है ?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 के अनुसार
" आयकर के लिए अनुतोष - अनुतोष जब वेतन आदि का भुगतान बकाया या अग्रिम रूप से किया जाता है :-
89. जहाँ एक निर्धारिती वेतन के रूप में कोई राशि बकाया अथवा अग्रिम के राशि प्राप्त करता है अथवा एक वित्तीय वर्ष में 12 माह से अधिक के वेतन की प्राप्ति अथवा ऐसा भुगतान जिसके अंतर्गत धारा 17 के खंड 3 के प्रावधान के बदले लाभ है या राशि की प्राप्ति है, पारिवारिक पेंशन, जैसा कि धारा 57 के खंड (iia) के स्पष्टीकरण में परिभाषित है, बकाया भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण उसकी कुल आय का मूल्यांकन उस दर से अधिक दर पर किया जाता है जिस पर अन्यथा मूल्यांकन किया गया होता है।
निर्धारण अधिकारी, उसे इस सम्बन्ध में किये गए एक आवेदन पर, ऐसी राहत प्रदान करेगा, जो निर्धारित हो सकता है ।
किन्तु किसी निर्धारिती द्वारा प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के सम्बन्ध में ऐसी कोई राहत नहीं दी जायेगी, उनकी स्वेच्छिक़ सेवानिर्वति या उनकी सेवा की समाप्ति पर, किसी भी योजना या योजनाओं के अनुसार स्वेच्छिक़ सेवानिर्वती या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, जो धारा 10 के खंड (10 C ) के उपखण्ड (i ) में संदर्भित है। यदि प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के सम्बन्ध में छूट का दावा यदि ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में धारा 10 के खंड (10 C ) के तहत ऐसी स्वेच्छिक सेवनिर्वति या उसकी सेवा की समाप्ति या उसकी सेवा की समाप्ति अलगाव पर किया गया है ।
SECTION 89 INCOME TAX ACT, 1961DOWNLOAD PDF
रूल 21AA क्या होता है ?
आयकर अधिनियम, 1962 रूल 21 AA
" धारा' 89 (1) के तहत अनुतोष क्लेम करने हेतु विवरण प्रस्तुत करना -
जहाँ की आयकर निर्धारिती, सरकारी कर्मचारी अथवा कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविधालय, संस्थान, एसोसिएशन (संघ) अथवा निकाय का कर्मचारी के नाते धारा 89 की उपधारा 1 के तहत अनुतोष प्राप्त करने का हक़दार है, वह धारा 192 की उपधारा (1) में भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रपत्र संख्या 10 ई में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत कर सकता है। "
आयकर अधिनियम, 1962 रूल 21 AA पीडीऍफ़ डाउनलोड
फॉर्म 10 क्या होता है ?
कर्मचारियों को धारा 89 के तहत जो अनुतोष प्रदान किया जाता है, उसको प्राप्त करने हेतु रूल 21AA में आवेदन का प्रावधान किया गया है और उक्त हेतु एक प्रपत्र निर्धारित किया है, जिसे 10 E के नाम से जाना जाता है। अर्थात वह प्रपत्र जिसके माध्यम से कर्मचारी धारा 89 के तहत प्राप्त छूट या अनुतोष को रूल 21AA के अनुसार भरकर प्राप्त कर सकता है, फॉर्म 10 E के नाम से जाना जाता है।
आयकर विभाग 10E फॉर्म प्रारूप पीडीएफ डाउनलोड
फॉर्म 10 ई भरने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- ITR फ़ॉर इनकम/ फॉर्म 55G
- ARIER STATEMENT
- YEARS TAX SLAB
फॉर्म 10ई गणना का उदहारण
10 E गणना उदाहरण
10 ई का आधार वास्तव में विभिन्न वित् या निर्धारण वर्षों में टैक्स स्लैब में अंतर होता है। उक्त गणना हेतु हम निम्न उदहारण से समझ सकतें है:-
उदाहरण : किसी व्यक्ति की कटौती काटने के पश्चात AY 2022-23 (FY 2021-22) में वेतन राशि 500000 रुपये है। उसे AY 2021- 22 (FY 2020-21 ) के बकाया वेतन के 150000 रुपये भी प्राप्त हुए हैं तथा उक्त पूर्व AY 2021- 22 (FY 2020-21) 400000 रुपये शुध्द आय है जो कि ITR में भी दिखाई गई है। तो निम्न प्रकार से उक्त गणना करते है :-
मैन्युअल आयकर गणना हेतु ऑफिसियल लिंक -
https://www.incometaxindia.gov.in/pages/tools/income-tax-calculator.aspx
इसके माध्यम से फॉर्म 10 ई में किसी भी वित्तवर्ष हेतु टैक्स की कैलकुलेशन जानी जा सकती है । 89 के अंतर्गत अनुतोष को निम्न प्रकार समझा जा सकता है-
- A. 22-23 में एरियर सहित आय पर टैक्स - 22-23 में शुद्ध आय पर टैक्स
44200 - 0
=44200
- B.पूर्व वर्ष में एरियर सहित आय पर टैक्स- पूर्व वर्ष में शुद्ध आय पर टैक्स
23400 - 0
=23400
- SECTION 89 में कुल अनुतोष=A-B
44200-23400=20800
हम नीचे दी गई excel sheet में डाटा भरकर सैक्शन 89 के रिलीफ को समझ सकतें है। इस टेबल में जो टैक्सबल आय है, उस पर आयकर गणना ऊपर दिए गए लिंक से जानकर भर सकते हैं और कुल रिलीफ की गणना सहजता से की जा सकती है।
मैन्युअल कैलकुलेटर
ऑनलाइन फॉर्म 10 ई कैसे भरें ?
- सर्वप्रथम आयकर विभाग ऑफिसियल वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/ को अपने यूजर आई डी तथा पासवर्ड की सहायता लॉगिन करें।
- लॉगिन हो जाने के उपरांत ई फ़ाइल टैब को क्लिक करने के उपरांत इनकम टैक्स फॉर्म को क्लिक करें तथा उसके उपरांत फाइल इनकम टैक्स फॉर्म को क्लिक करें।
- इसके उपरांत दिए गए तीनो विकल्पों में से PERSONS WITHOUT BUSINESS/ PROFESSION INCOME को क्लिक कर आगे बढ़ाएं तथा दिखाई दे रहे विकल्प FILE NOW को क्लिक करें ।
- इसके उपरांत निचे दिखये गए अनुसार Lets get start को क्लिक करने के पश्चात फॉर्म फॉर क्लाइमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में अपने विकल्पानुसार विकल्प का चयन करें इस फॉर्म में हमने प्रथम विकल्प का चयन किया है।
- इसके उपरांत सर्वप्रथम पर्सनल इनफार्मेशन भरकर सेव करें ।
- इसके उपरांत महत्वपूर्ण टैब ओपन हो जाती है ।जिसमे हमे डाटा भरना होता है दिए गए चित्रानुसार ऊपर दी गई सारणी के अनुसार वर्तमान AY का डाटा भरते है 1 नंबर में वर्तमान वेतन कटौतियों के पश्चात अर्थात टैक्सेबल आय भारतें है इसके अलावा अन्य डाटा आगे भरे जाने वाले ANNEXURE A के माध्यम से स्वतः भरेगा।
- इसके उपरांत ANNEXURE A में डाटा भरते है तथा आपको सर्वप्रथम कॉलम 1 में एरियर प्राप्त होने वाले वित्त वर्ष को चयन करना है इसके उपरांत कॉलम 2 में उस वित्त वर्ष में प्राप्त होने वाली टैक्सबल आय जोकि आपकी पूर्व आईटीआर में भी है को भरना है तथा इसके उपरांत कॉलम 5 में उक्त पूर्व वित्तवर्ष में टैक्सबल आय (कॉलम 2 ) पर लगने वाला टैक्स भरना होता है जो की आपकी पूर्व आटीआर में भी होता है अब कॉलम 6 में ऑटो कैलकुलेट होने वाले टैक्स को कॉलम 7 में भरकर सेव कर देते है ।
- इसके पश्चात समस्त डाटा पूर्व कॉलम का डाटा ऑटो फील हो जाता है तथा निचे आपको प्राप्त सेक्शन 89 में प्राप्त होने वाला रिलीफ अमाउंट दिखाई दे जाता है।। इसे सेव करें ।
- अंत में उक्त फॉर्म को वेरीफाई कर सेव करें वेरीफाई हो जाने के पश्चात आपका 10 फॉर्म सबमिट हो जाता है ।
- यदि कई वर्षों का एरियर आदि प्राप्त होता है तो इसी प्रकार अन्य वित्तवर्ष को ANNEXURE में चयन कर डाटा भरते है तथा आपका रिलीफ स्वतः प्राप्त हो जावेगा ।
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