शॉप रजिस्ट्रेशन 2022 कैसे करे ?
जब हम किसी प्रकार का व्यापर करने हेतु किसी दुकान या शॉप को करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि हमारी दुकान को क़ानूनी मान्यता कैसे दें या हमारी दुकान सरकारी डेटाबेस में कैसे आये ? इसी प्रकार असंगठित कर्मचारियों के अधिकारों का सरंक्षण किस प्रकार किया जावे ? इस हेतु समस्त राज्य सरकारों ने शॉप रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है। पृथक पृथक राज्यों में विभिन्न अधिनियमों के अधीन शॉप रजिस्ट्रेशन होता है।
विषयसूची
- LDMS पोर्टल क्या है ?
- शॉप रेजिस्ट्रेशन
- Rajasthan Shop and Commercial Establishment act, 1958 पीडीऍफ़ डाउनलोड लिंक
- शॉप पंजीकरण हेतु दस्तावेज
- LDMS RAJASTHAN शॉप अप्रूवल प्रोसेस
- ldms portal rajasthan registration process
- शॉप पंजीकरण हेतु शुल्क लिस्ट
- सर्च शॉप रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज
- LDMS मोबाइल अप्प डाउनलोड
- रजिस्ट्रेशन के लाभ
- संबंधित महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
राजस्थान में शॉप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है ? स्टेप वाइज जानते हैं
LDMS पोर्टल क्या है ?
LDMS की फुल फॉर्म LABOUR DEPARTMENT MANAGEMENT SYSTEM (श्रम विभाग प्रबंध प्रणाली) होता है। यह पोर्टल विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन प्रदान करता है। LDMS PORTAL RAJASTHAN की ऑफिसियल वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ है। यह ldms portal online rajasthan वेबसाइट विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रतिष्ठान का पंजीकरण करती है। उक्त अधिनियम निम्न प्रकार से है :-
- The Beedi and Cigar Workers Act
- Building And Other Construction Worker's (RE & CS) Act, 1996
- Inter-State Migrant Workmen (RE & CS) Act, 1979 (Contractor)
- Inter-State Migrant Workmen (RE & CS) Act, 1979 (Principal Employer)
- Motor Transport Workers Act, 1961
- Contract Labour (Regulation And Abolition) Act, 1970 (Principal Employer)
- Trade Unions Act, 1926
- Contract Labour (Regulation And Abolition) Act, 1970 (Contractor)
- Contract Labour (Regulation And Abolition) Act, 1970 (Principal Employer Temporary)
- Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts, 1958
शॉप रेजिस्ट्रेशन
राजस्थान में शॉप रेजिस्ट्रेशन Rajasthan Shops And Commercial Establishments Acts, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत होता है।
इसके अंतर्गत मुख्यत निम्न कैटेगरी आती है :-
- व्यावसायिक प्रतिष्ठान (COMMERCIAL ESTABLISHMENT )
- सार्वजनिक मनोरंजन (PUBLIC AMUSEMENT)
- रिहायसी होटल (RESIDENTIAL HOTEL)
- रेस्टोरेंट (RESTAURANT)
- फुटकर व्यापार अथवा व्यवसाय (RETAIL TRADE OR BUSINESS)
- दुकान (SHOP)
- थिएटर (THEATER)
Rajasthan Shop and Commercial Establishment act, 1958 पीडीऍफ़ डाउनलोड लिंक
Download Here
शॉप पंजीकरण हेतु दस्तावेज
शॉप पंजीकरण हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :-
- फोटो आई डी
- शपथ पत्र
- एड्रेस प्रूफ
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शॉप फोटो दुकानदार सहित
- एक्सेल फॉर्मेट - प्रबंधक कर्मचारियों की सूची, मजदूरी दर, कार्यरत कर्मचारी वर्णन
- कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टियों की सूची
LDMS RAJASTHAN शॉप अप्रूवल प्रोसेस
- ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन चेक किया जाएगा ।
- कमीपूर्ति करवाई जावेगी ।
- अप्प्रूव करने के पश्चात भुगतान की अनुमति दी जावेगी।
- भुगतान करने के पश्चात हस्ताक्षरित स्कैन्ड शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकेगा।
ldms portal rajasthan registration process
राजस्थान में एक प्रतिष्ठान का पंजीकरण हेतु राजस्थान दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के प्रावधान के अंतरगर्त ldms rajasthan login के माध्यम से विभिन्न ट्रस्ट एनजीओ सोसायटी के आफिस आदि को भी सम्मिलित किया गया है।
ldms राजस्थान सरकार शॉप रजिस्ट्रेशन स्टेप बाई स्टेप :-
उक्त अधिनियम में पंजीकरण से पूर्व BRN पंजीकरण अनिवार्य है।
- सर्वप्रथम ऑफिसियल लिंक https://labour.rajasthan.gov.in/ को क्लिक करें। निम्नानुसार विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में चित्रानुसार दिए गए LABOUR DEPARTMENT MANAGEMENT SYSTEM को क्लिक करें।
- उक्त को क्लिक करने के पश्चात या निम्नानुसार एसएसओ राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/register redirect हो जाती है। हम सीधे ही उक्त वेबसाइट को भी ओपन कर पंजीकरण कर सकते है। SSO पोर्टल राजस्थान को यूजर आई डी तथा पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
- SSO पोर्टल के डेशबोर्ड पर लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ( ldms app) सर्च करें। निम्न प्रकार से LDMS APP नजर आ जाती है।
- लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ( ldms app) को क्लिक करे। यदि आप पहले से रेजिस्टर्ड है तो YES को क्लिक करें अन्यथा NO क्लीक करे ।
- Ldms पोर्टल पर पंजीकरण हेतु निम्नानुसार फॉर्म भरे और सबमिट कर दे । इसमें सामान्य जानकारी ही भरनी होती है।
- इसके पश्चात निम्नानुसार विंडो ओपन हो जाती है जिसमे इस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक करे एवं अधिनियम का चयन करें।
- उक्त के पश्चात निम्नानुसार फॉर्म ओपन हो जाता है। जिसके दो भाग होते है। पहला भाग सामान्य जानकारी का होता है तथा दूसरा भाग अपलोड हेतु होता है। अपलोड किये जाने वाले एक्सेल फॉर्मेट यहीं से डाउनलोड किये जा सकते है। इस फॉर्म भरकर सबमिट करें।
- उक्त सबमिशन के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच की जाती है। कमी पूर्ति के जानकारी डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते है। जब आवेदन पूर्णतः जाँच में सही पाया जाता है तो आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा approve कर दिया जाता है।
- approve होने के पश्चात भुगतान करने की स्वीकृति मिल जाती है निम्नानुसार एप्लीकेशन सर्च कर भुगतान हेतु आगे ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।
- भुगतान के पश्चात शॉप रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।
शॉप पंजीकरण हेतु शुल्क लिस्ट
क्र. स.
|
कुल कर्मचारी |
पंजीकरण अवधी |
निर्धारित शुल्क |
पंजीकरण जुर्माना |
नवीनीकरण जुर्माना |
1 |
0-10 |
जीवनपर्यन्त |
|
देय पंजीकरण तिथि के पश्चात 100% जुर्माना |
देय नवीनीकरण तिथि के पश्चात 100 % जुर्माना |
2 |
11-50 |
जीवनपर्यन्त |
|
||
3 |
51-100 |
जीवनपर्यन्त |
|
||
4 |
101-More |
जीवनपर्यन्त |
|
||
5 |
पंजीकरण |
जीवनपर्यन्त |
पूर्व कर्मचारियों पर निर्धारित शुल्क -वर्तमान कर्मचारी निर्धारित शुल्क |
|
|
सर्च शॉप रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज
राजस्थान सरकार के आधिकारिक लिंक https://labour.rajasthan.gov.in/ के द्वारा ldms district wise registration rajasthan को सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही उक्त वेबसाइट से शॉप रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।
☝haryan shop and establishment registration 2022
LDMS मोबाइल अप्प डाउनलोड
राज्य सरकार ने उक्त हेतु एक उपयोगी APP भी बना रखी है, जिसे डाउनलोड करने हेतु निम्नांकित लिंक को क्लिक करे :-
https://labour.rajasthan.gov.in/Documents/LDMS.rar
रजिस्ट्रेशन के लाभ
- अन्य विभिन्न प्रकार के पंजीकरण हेतु शॉप पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
- कर्मचारियों को शोषण से निदान प्राप्त होता है।
- कार्य का समय, छुट्टी का वर्णन , निर्धारित वेतन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
- किसी भी कार्य को प्रारम्भ होने के 30 दिन की अवधी में उक्त पंजीकरण करवाना होता है तथा साथ ही कार्य के बंद करने के 15 दिन की अवधि में सुचना प्रस्तुत करना अनिवार्य होने की वजह से सरकार के पास योजनाओं को कर्यान्वित करने हेतु महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त होता है।
- असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरंक्षण प्राप्त होता है।
संबंधित महत्वपूर् ण आधिकारिक लिंक
विभाग |
वेबसाइट |
राजस्थान श्रम विभाग |
https://labour.rajasthan.gov.in |
राजस्थान सिंगल साइन ओन |
https://sso.rajasthan.gov.in/register |
श्रम सुविधा पोर्टल |
|
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