RERA क्या है ? रियल एस्टेट एजेंट तथा प्रोजेक्ट पंजीकरण तथा एजेंट या प्रोजेक्ट सर्च
विषयसूची
(RERA) रेरा क्या है ?
भारत सरकार ने रियल एस्टेट (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2016 को एक मई, 2016 से रियल एस्टेट कारोबार को प्रोत्साहित करने हेतु एवं पूंजीगत निवेश वृद्वि के साथ-साथ भू सम्पदा क्रेता एवं विक्रेता दोनों के हितों की रक्षा हेतु अधिनियमित किया गया है, जिसे संक्षिप्त में RERA (The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) के नाम से जाना जाता है ।
इस अधिनियम में राज्य सरकारों द्वारा उक्त के सम्बन्ध में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सभी राज्यों ने अपने राज्य में भू कारोबारियों तथा एजेंटों के नियंत्रण हेतु रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है जैसे कि उत्तरप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (राजस्थान) आदि।
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(The Real Estate ( Regulation and Development) Act, 2016) पीडीऍफ़ डाउनलोड
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राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुख्य उद्देश्य
- भू कारोबारियों तथा उनके एजेंट्स पर क़ानूनी नियंत्रण।
- भू सम्पदा में पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करना ।
- रियल एस्टेट कारोबार में पारदर्शिता की स्थापना करना ।
- रियल एस्टेट कारोबार में होने वाली धोखाधड़ी पर नियंत्रण स्थापित करना ।
- विवाद की स्थिति में उपभोक्ता को त्वरित समाधान प्रदान करना।
- पारदर्शिता के साथ बिल्डर्स की सूचना समस्त जनता के पास सुगमता से पहुंचना ।
- रेरा पंजीकृत प्रोजेक्ट्स लिस्ट उपलब्ध करवाना ।
- रेरा पंजीकृत एजेंट्स लिस्ट उपलब्ध करवाना ।
- रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तथा रियल एस्टेट एजेंट को ऑनलाइन पंजीकृत करना ।
- क्रेता की सहमति के बिना प्रोजेक्ट में बदलाव पर नियंत्रण स्थापित करना ।
- बिल्डर्स तथा डेवलपर पर क़ानूनी नियंत्रण कर भू उपभोक्ता की हित की रक्षा करना ।
विभिन्न राज्यों की ( भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ) रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट
S.No. |
राज्य |
RERA आधिकारिक वेबसाइट लिंक |
1 |
रेरा राजस्थन |
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2 |
रेरा हरियाणा |
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3 |
रेरा दिल्ली |
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4 |
रेरा उत्तरप्रदेश |
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5 |
रेरा महाराष्ट्र |
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6 |
रेरा पंजाब |
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7 | मध्यप्रदेश |
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8 |
रेरा छत्तीसगढ़ |
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9 |
रेरा हिमाचल प्रदेश |
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10 | रेरा उत्तराखंड |
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11 |
रेरा बिहार |
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12 |
रेरा गुजरात |
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राजस्थान में RERA पंजीकरण
राजस्थान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान भी संसद द्वारा पारित RERA एक्ट, 2016 के अधीन गठित निकाय है। इसकी ऑफिसियल वेबसाइट ऑनलाइन निम्न सुविधाएं प्रदान करती है :-
1. RERA AGENT पंजीकरण / RERA PROJECT पंजीकरण
- प्रोजेक्ट पंजीकरण
- एजेंट पंजीकरण
- आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तब को क्लिक करें।
- पंजीकरण को क्लिक करने के पश्चात रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एवं रियल रियल एस्टेट एजेंट दोनों विकल्पों में चयन करने के पश्चात यह SSO राजस्थान की वेबसाइट को REDIRECT कर देता है।
- sso rajasthan को यूजर आई डी तथा पासवर्ड से लॉगिन करने के पस्चात इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है
- डैशबोर्ड में rera app सर्च कर ओपन करे।
- इसके पश्चात स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हुए उक्त पंजीकरण सम्पादित किये जा सकते है।
2. सर्च ऑप्शन
3. रेरा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन
उक्त वेबसाइट के माध्यम से भू उपभोक्ता किसी प्रोजेक्ट के सम्बद्ध में अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है तथा उसका स्टेटस भी जान सकता है।
👉बिज़नेस नंबर (brn) पंजीकरण कैसे करें?
राजस्थान रेरा ऑफिस एड्रेस तथा हेल्पलाइन नंबर
राजस्थान में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का ऑफिसियल एड्रेस निम्न प्रकार से है :-
- राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी , द्वितीय तथा तृतीय फ्लोर, आरएसआईसी बिल्डिंग , उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी -स्कीम, जयपुर - 302005
राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निम्न हेल्पलाइन जारी कर रखी हैं :-
- फ़ोन नंबर - 0141 - 2851900
- ईमेल एड्रेस - rera@rajasthan.gov.in
- complaint.rera@rajasthan.gov.in
सारांश : रेरा अधिनियम लागु होने के पश्चात विभिन्न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की पारदर्शिता बढ़ी है। विभिन्न डेवलपर या कॉलोनाइजर की मनमानी पर रोकथाम हुई है तथा त्वरित कार्यवाही होने की वजह से उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट एजेंट्स के पंजीकरण का प्रावधान होने की वजह से एजेंट की पहचान के प्रति पारदर्शिता बढ़ी है एवं फ्रॉड पर नियंत्रण कसा है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए फॉलो करे। https ://factspp.blogspot.com
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