राजस्थान में दस्तावेज कैसे पंजीकृत करवावें?
जमीन या घर की रजिस्ट्री कैसे कराये ?प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया:-
दस्तावेज पंजीकरण क्या है ?
दस्तावेज पंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किन्ही दस्तावेज को गवाहों की उपस्थिति में अपने अभिलेख रिकॉर्ड में हस्ताक्षरों व फिंगरप्रिंट लेकर उनकी उपस्तिथि एवं रजिस्ट्रार की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं सील लगाकर प्रमाणित कर दर्ज रजिस्टर किया जाता है । रजिस्टर्ड दस्तावेज पब्लिक डाक्यूमेंट्स माने जाते हैं। इनकी प्रमाणित प्रति (certify copy) जनसाधारण के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1908 लागू होता है।
दस्तावेज रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए?
दस्तावेज पंजीकरण करवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक अधीकृत सबूत है कि कोई दस्तावेज वास्तव में निष्पादित किया गया है। साथ ही यदि किसी दस्तावेज की ऑरिजिनल कॉपी खो भी जाती है तो चिंतित होने की आवश्यकता नही है, रजिस्ट्रेशन विभाग से प्रमाणित प्रति प्राप्त प्राप्त की जा सकती है। प्रमाणित प्रति वही प्रभाव रखती है जो एक मूल प्रति रखती है।
पंजीकृत दस्तावेज कितने प्रकार के होते है ?
दस्तावेज दो प्रकार के हो सकते हैं।
1.रजिस्टर्ड।
2.अनरजिस्टर्ड।
कोनसे दस्तावेज पंजीकरण के योग्य होते है ?
द रजिस्ट्रशन एक्ट, 1908 की धारा 17 के अनुसार कई दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है। उदाहरणार्थ
1. अचल संपति दान विलेख
2. दत्तक ग्रहण
3.अचल संपत्ति इकरारनामा
4.अचल संपत्ति अंतरण जैसे सेल डीड
5.वसीयत
6.किरायानामा आदि।
दस्तावेज पंजीकरण में कोनसे दस्तावेज की आवश्यकता होती है
किसी भी दस्तावेज पंजीयन में निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होती है।:-
1. निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज की मूल प्रति।
2. निष्पादन कर्ता एवं निष्पादिती दोनों पक्षकार के फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि एवं एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली बिल, आधार आदि।
3. दोनों पक्षकारों की फ़ोटो।
4.दो गवाह।
5. पंजीयन विभाग की वेबसाइट पर की गई वैल्यूएशन रिपोर्ट, पार्टी डिटेल एवं स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की रिसीप्ट।
6. चेक लिस्ट।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डाक्यूमेंट्स
हमारे दैनिक जीवन में हमें कई दस्तावेज बनवाने होते है, जिनमे
चलिएजाने, राजस्थान में सम्पति का मूल्यांकन कैसे करे ? या प्रॉपर्टी का मूल्यांकन दस्तावेज का पजीकरण करवाने के लिए कैसे करे ?
ऑनलाइन प्रोसीजर
1. ब्राउज़र में ई-पंजीयन राजस्थान को सर्च करे। सर्च रिजल्ट में राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://epanjiyan.nic.in/ को क्लीक करे ।
2. ई -पंजीयन या राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है इसमें दाहिने कोने पर स्थित प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फ़ॉर सिटीजन को क्लिक करे
3. इसके पश्चात दिखाई दे रहे ऑप्शन में मोबाइल न. एवं वेरिफिकेशन कोड डालकर फ्रेश वैल्यूएशन को क्लिक करते है ।
4. जैसे ही फ्रेश वैल्यूएशन को क्लिक करते है , दिए गए मोबाइल पर ओटीपी जाने का मेसेज आ जाता है ।जिसको ओके करते हैं
5. ओके क्लिक करने के पश्चात निम्न प्रकार बॉक्स खुल जाता है जिस पर प्रॉपटी वैल्यूएशन लिखा रहता है उसमे मोबाइल न. के नीचे OTP डालकर वेरीफाई ओटीपी एंड प्रोसीड फॉर फ्रेश वैल्यूएशन को करते है

6. अब निम्न प्रकार बॉक्स ओपन हो जाता है
इसमें लोकेशन टाइप, दस्तावेज टाइप ,दस्तावेज सब टाइप , केटेगरी , डिस्ट्रिक्ट, एस आर ओ तथा तहसील को भरते है। यह एक बॉक्स निम्न चित्रानुसार होता है, जिसमे हम सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की लिस्ट प्राप्त कर सकते है।
7. उक्त जानकारी को भरते ही निम्न प्रकार उक्त बॉक्स एक्सपेंड हो जाता है , जिसमे हमे डिटेल भरते हैं।
इस बॉक्स में निम्न जानकारी भरते है :-
यदि भूखंड में कुछ निर्मित है, तो उसकी डिटेल बाये कोने में स्थित बॉक्स में डालते हैं, क्योकि दस्तावेज के रेजिस्ट्रेशन हेतु उसकी भी वैल्यू ली जाएगी।
उक्त जानकारी भरने के पश्चात सेव प्रॉपर्टी को क्लिक कर डाटा सेव कर लेते है।
8. उक्त सेव करते ही निम्न प्रकार बॉक्स में निचे सेव्ड प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाती है ।
इसमें निम्न जानकारी जैसे dlc rate, प्रॉपर्टी value आदि होती है । इसमें नेक्स्ट क्लिक करते है ।
9. अब जो बॉक्स ओपन होता है उसमे फेस वैल्यू भरकर कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी को क्लिक करते है।
10. सेव को क्लिक करते है
11. अब वैल्यूएशन रिपोर्ट सेव होने के साथ ही नोट सिटीजन रेफ़्रेन्स नंबर का मैसेज आता है, जो मोबाइल पर भी जाता है। जिसे नोट कर लेते हैं। भविष्य में प्रोोपेर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालने या सेव्ड डेटा मॉडिफाई करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है।
12. ओके क्लिक करते ही । निम्न प्रकार के ऑप्शन निचे खुल जाते है इसमें यदि हम वैल्यूएशन रिपोर्ट प्राप्त करनी है तो Pre Valuation Report को क्लिक करते है । जिससे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। अब यदि रजिस्ट्री करवानी है तो पार्टी ऑप्शन को क्लिक करते है ।
दस्तावेज पंजीकरण हेतु प्रक्रिया
13. पार्टी की डिटेल निम्न चित्रानुसार भरते है ओर सेव करते हैं।
पार्टी डिटेल भरने ओर सेव करने के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को रजिस्टर्ड दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान हेतु ऑप्शन क्लिक करते हैं।
निम्नानुसार आगे बढ़ते हैं।
चित्रानुसार आगे बढ़ते हैं
अब उपलब्ध टाइम स्लॉट की बुकिंग करते हैं।
किसी सम्पूर्ण डेटा सेव कर लेते हैं और प्रिंट ले लेते हैं।
ऑफलाइन प्रोसीजर
1.उक्त ऑनलाइन करने एवं प्रिंट लेने के पश्चात प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट एवं पार्टी की डिटेल एवं स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान की रिसीप्ट एव चेक लिट को भरकर एवं हस्ताक्षर आदि की फॉरमैलिटी पूर्ण करने के पश्चात आई डी एवं दस्तावेज, जिनको की रजिस्टर्ड करवाना है कि मूल कॉपी सहित फ़ोटो एवं हस्ताक्षर एवं अंगूठा आदि लगाने के पश्चात् सब- रजिस्ट्रार के यहां पेश करते हैं।
2. पेश करते वक्त दोनों पक्षकारों एवं दो गवाहों की मौजूदगी अनिवार्य है। उक्त आफिस में दस्तावेज चेक करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के फोटो व अंगूठा निशानी ली जाती है। यदि स्टाम्प शुल्क कम है या वैल्यूएशन ज्यादा है तो स्टाम्प शुल्क की रसीद काट सी जाती है।
3.उक्त प्रक्रिया के पश्चात आफिस दस्तावेज चेक करता है और दस्तावेज स्कैन करने के पश्चात रजिस्ट्रार अपने अभिलेख में उक्त दस्तावेज को दर्ज रजिस्टर करता है तथा एक कॉपी भी रिकॉर्ड में रखी जाती है।
4.मूल कॉपी और रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद में निष्पादन कर्ता को दे दी जाती है। दस्तावेज पर सम्पूर्ण पंजीकरण की डिटेल आ जाती है। कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।
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