जमीन खरीदने से पहले भूमि में विवाद है तो कैसे जाने?
भूमि विवाद क्या होता है ?
यदि भूमि पर किसी प्रकार का वाद किसी न्यायालय में लंबित है या भूमि किसी बैंक आदि में रहन की गई है या भूमि पर बैंक से किसी प्रकार का वाद लंबित है, तो उस भूमि को कानूनी दृष्टि से विवादित भूमि माना जाता है।
वाद लंबित रहने और उस पर न्यायालय द्वारा अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा (Stay) है तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के पश्चात भी उसकी सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नही हो सकता है। अतः यदि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो यह जान लेना हमारे हित में होगा कि प्रॉपर्टी विवादित तो नही है।
राजस्थान के मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने इस प्रकार की सुविधा प्रदान कर रखी है जिससे हम जान सकते हैं कि भूमि पर कोई वाद लंबित तो नही है।
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भूमि विवाद कैसे जाने ?
1. आधिकारिक वेबसाइट -सर्वप्रथम सर्च बॉक्स में e-पंजीयन राजस्थान खोजें। सर्च रिजल्ट में प्रथम रिजल्ट में http://e-panjiyan.nic.in को क्लिक करें।
2. लैंड डिस्प्यूट टैब -उक्त वेबसाइट को क्लिक करने के पश्चात हम देखते हैं कि उक्त वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है। होम पेज में कई ऑप्शन बाई साइड में नजर आते हैं। जिनमे से land dispute detail को क्लिक करते हैं।
3. जिला चयन -लैंड डिस्प्यूट डिटेल को क्लिक करने पर निम्न टैब ओपन हो जाता है।जिसमे जिला चयन का ऑप्शन निम्न चित्रानुसार आ जाता है। इसको क्लिक करने पर जिला लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमे से हम अपना जिला सेलेक्ट कर लेते है।
4. कॅप्टचा फिलिंग -अब निम्न चित्रानुसार कॅप्टचा को भरे ।5. अब हम देखते है की डिस्ट्रिक्ट नाम ,SRO वाइज गांवों के नाम और टोटल केसेस की एक टेबल आ जाती है।
6. टेबल में से किसी गांव को सेलेक्ट कर लेने पर और क्लिक करने पर निम्न चित्रानुसार एक नयी लिस्ट आ जाती है, जिसमे विवादित भूमियों की लिस्ट होती है ।
7. इस लिस्ट में निम्न चित्रानुसार गांव का नाम, खसरा नंबर तथा तथा पेंडिंग केस संख्या तथा संबधित न्यायालय का नाम आदि आ जाता है ।
दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी भूमि में विवाद है या नहीं जान सकते है और विवादित भूमि का किसी प्रकार का एग्रीमेंट आदि करने से बच सकते है यदि किसी अन्य जिले में स्थित भूमि की डिटेल देखनी है तो हम जिला बदल कर डिटेल जान सकते है।

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