राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की जादुई धारा 69ए
501 रूपये में पट्टा कैसे प्राप्त करें ?
राजस्थान में राजस्थान नगरपालिका की अधिनयम की धारा 69 ए जोड़कर ऐसे गैर कृषि या आबादी या अन्य सम्पति जिनमे स्पष्ट टाइटल नहीं है, किन्तु लोग बरसों से रह रहे है, को पट्टा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त आशय के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग चलाया था।
विषय सामग्री
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 क्या है ?
पट्टा प्राप्त करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गए है, उक्त अधिनियम में समय समय पर संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े गए है। सर्वप्रथम हम जानते है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम क्या है ? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 निम्नानुसार है :-
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 हिंदी पीडीऍफ़ डाउनलोड
जादुई धारा 69 ए क्या है ?
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में संशोधन कर नवीन धारा 69ए जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है :-
क्या कहती है जादुई धारा 69 ए
धारा 69 के अनुसार - कुछ भूमियों पर अधिकारों का समपर्ण तथा लीज डीड (पट्टा ) की स्वीकृति :-
- कोई व्यक्ति किसी म्युनिसिपल क्षेत्र में किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति बिना अकृषि भूमि रखता है, तो उल्लिखित प्रकार से उक्त भूमि पर अपने अधिकारों का समपर्ण नगरपालिका के पक्ष में नगरपालिका से लीज होल्ड राइट प्राप्त करने के उद्देश्य से कर सकता है और नगरपालिका ऐसे समपर्ण को स्वीकार करेगी।
- नगरपालिका की ऐसी स्वीकृति के पश्चात ऐसी भूमि में होल्डर के सभी अधिकार नगरपालिका में समाहित हो जायेंगे और नगरपालिका इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके नियमों के अनुसार और होल्डर द्वारा ऐसी फीस तथा शुल्क जो राज्य सरकार तय करे के भुगतान के पश्चात होल्डर को उक्त भूमि लीज (पट्टा ) जारी कर सकेगी।
धारा 69 A में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- रियासतकालीन पट्टे या समकक्ष अन्य दस्तावेज
- कस्टोडियन के पट्टे या आवंटन पत्र
- निजी स्वामित्व सम्पति दस्तावेज
- पूर्व पंचायत आदि द्वारा जारी किये गए अधिकार पत्र /आवंटन या पट्टे
- पूर्व बेचाननामा / पारिवारिक बटवारनामा /वसीयत आदि
- आवेदक के स्वामित्व के सम्बन्ध में न्यालय द्वारा जारी आदेश या कोई डिक्री
यदि उक्त में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो 1 January, 1992 से पूर्व के निम्न को प्रस्तुत कर भी फ्री होल्ड पट्टे प्राप्त किये जा सकते है :-
- बिजली /पानी का बिल
- वोटर लिस्ट में नाम
- गृह कर या अन्य कोई रसीद
- पूर्व समय में मकान पर प्राप्त डाक
- विभागीय आधिकारिक दस्तावेज जिनमे भूमि या स्वामित्व लिखा हो
- मकान मालिक का कोई दस्तावेजी साक्ष्य
- 60 वर्ष से अधिक के दो व्यक्तियों का शपथपत्र जिसमे उक्त भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित किया गया है।
- आवेदक का उक्त भूमि स्वयं होने का शपथपत्र
धारा 69A पट्टा ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान में पट्टे हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह आवदेन एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जा सकता है।
- सर्वप्रथम एसएसओ आईडी की ऑफिसियल वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/ को क्लिक कर यूजर आई डी एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के उपरांत लीज / पट्टा सर्च करे तथा चित्रानुसार दिए गए आइकॉन को क्लिक करे।
- उक्त के उपरांत ओपन हुई विंडो में चित्रानुसार लीज्ड को क्लिक करें।
- चित्रानुसार new application को क्लिक करें।
- चित्रानुसार आवेदक का विवरण जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर आदि भरकर सेव एन्ड कंटिन्यू को क्लिक करें ।
- उक्त के पश्चात चित्रानुसार दिए अनुसार जिला एवं सम्बंधित निकाय जैसे कि नगरपालिका, नगरपरिषद आदि में चयन कर डिटेल भरें। एवं तत्पश्चात भूखंड का विवरण भरें।
- इसके उपरांत आवेदक की आई डी तथा फोटो एवं अंगूठा निशानी को अपलोड करे। एवं सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करें।
- अंत में डाक्यूमेंट्स अपलोड कर एवं डिक्लेरेशन को क्लिक कर आवदेन सबमिट कर दें। तत्पश्चात डैशबोर्ड चेक करते रहे यदि किसी प्रकार की जानकारी चाही गई है तो पुनः लॉगिन कर अपलोड या संशोधित करें। उक्त फॉर्म की हार्डकॉपी मय दस्तावेज सम्बंधित निकाय में जमा करावें।
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