गुमशुदगी रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे दर्ज करवाएं ?

राजस्थान में गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे रिपोर्ट दर्ज करवाएं। 

आजकल कोई भी कीमती वस्तु या दस्तावेज खो जाता है तो उसकी रिपोर्ट करवाना अत्यंत आवश्यक होता है, किन्तु अक्सर देखा गया है कि पुलिस स्टेशन जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हम आलस करते हैं या किसी थाने से परिचित व्यक्ति को ढूंढते है कि उसकी मदद से गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाएं।  प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस थाने के परिसर में जाने में झिझक होती है। यही कारण है कि सामान्यतः लोग किसी कीमती वस्तु के खो जाने पर भी गुमशुदगी रिपोर्ट (Missing Report ) दर्ज नहीं करवाते। किन्तु यही लापरवाही कभी कभार भारी पड़ जाती है। 

गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे रिपोर्ट दर्ज करवाएं।

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गुमशुदगी रिपोर्ट की आवश्यकता 

प्रायः हम देखते हैं कि जब कभी हमारे अति आवश्यक दस्तावेज जैसे कि एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, सिम कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि खो जाते है तो उनको नवीन प्रति जारी करवाने हेतु प्रायः FIR की प्रति के मांग कर ली जाती है इसके अलावा यदि आपका चेक, मोबाइल या शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि खो जाते है तो उनके दुरूपयोग की आशंका बनी रहती है।  जिनसे बचने का एकमात्र उपाय उनकी गुमशुदगी या चोरी की प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाना होता है। 

संक्षिप्त रूप से कह सकते है नवीन दस्तावेज जारी करवाने हेतु या खोये हुई वस्तु या दस्तावेज का दुरूपयोग रोकने हेतु गुमशुदा वस्तु रिपोर्ट ( MISSING ARTICLE REPORT) दर्ज करवाना अत्यावश्यक है। 

गुमशुदगी रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाये ?

वर्तमान समय डिजिटल सेवाओं का है इसी को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन lost article report fir दर्ज करवाने का प्रावधान कर रखा है। गुमशुदगी रिपोर्ट ऑनलाइन करवाने हेतु राजस्थान पुलिस ऑफिसियल वेबसाइट पर सुविधा प्रदान कर रखी है। 

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गुमशुदगी रिपोर्ट ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट 

वर्तमान समय डिजिटल सेवाओं का है इसी को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करवाने का प्रावधान कर रखा है। राजस्थान में गुमशुदगी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करवाने हेतु ऑफिसियल वेबसाइट निम्न प्रकार से है :-

https://www.police.rajasthan.gov.in/

गुमशुदगी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप 

  • rajasthan police lost article report दर्ज करवाने हेतु सर्वप्रथम दिए गए राजस्थान पुलिस के लिंक पर क्लिक करे :-
              https://www.police.rajasthan.gov.in/
गुमशुदगी रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे दर्ज करवाएं ?
  • चित्रानुसार दिए गए टॅब लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट ( LOST ARTICLE REPORT) को क्लिक करें। MISSING ARTICLE REPORT
  • उक्त टैब को क्लिक करने के उपरांत निनानुसार एक lost article report form खुलता है। इसमें चाही गई जैसे कि आपके आधार कार्ड न. या भामाशाह न. , मोबाइल नंबर एवं खोयी वस्तु की जानकारी इत्यादि  भर कर सबमिट कर दे। 
    MISSING ARTICLE REPORT

  • how to track lost article report ( LOST ARTICLE REPORT RAJASTHAN STATUS):-फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपके पास लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट नंबर  ( lost police report number) प्राप्त हो जावेंगे। आपके दर्ज करवाई गई रिपोर्ट को कभी भी मोबाइल नंबर एवं एल आर नंबर की सहायता से पुनः प्राप्त कर सकते है तथा  download lost article report कर सकते है तथा इसका प्रिंट भी ले सकते है। MISSING ARTICLE REPORT

जानने योग्य अन्य बातें 

यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि उक्त प्रकार से दर्ज मिसिंग रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई पुलिस इन्वेस्टीगेशन नहीं होती है। यह केवल जानकारी या दस्तावेजी साक्ष्य के तोर पर प्रयोग में ली जा सकती है। difference between lost article report and fir में मुख्यतः यह है कि lost article report में किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं होती जबकि fir में जाँच होती है। चूँकि यह किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विस नहीं है इसलिए एक्सीडेंट या अन्य प्रकार की कोई रिपोर्ट जिनमें तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता होती है, इस पर दर्ज नहीं करवाई जानी चाहिए। इस पोर्टल पर राजस्थान से बाहर मिसिंग होने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जा सकती है तथा एक ही रिपोर्ट में एक से अधिक वस्तुओं की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। 
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