विधवा पुनर्विवाह पर सरकार से धनराशि -पुनर्विवाह उपहार योजना 2021

विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 पात्रता, शर्तें, देय लाभ राशि 

राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजनाओं की घोषणा की है। जिसमें एक प्रमुख योजना विधवा विवाह उपहार योजना 2007 है।

 

विषयसामग्री

1.

विधवा कौन है ?    

2.

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना की पात्रता की शर्तें

3.

विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 आवश्यक दस्तावेज

4.

विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 देय लाभ

5.

आवेदन तथा राशि प्रदान करने की प्रक्रिया

6.

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना आवेदन का प्रारूप पीडीएफ डाउनलोड

7.

आधिकारिक वेबसाइट

8.

योजना के संदर्भ में


विधवा पुनर्विवाह पर  सरकार से धनराशि -पुनर्विवाह उपहार योजना 2021

विधवा कौन है ?

वह स्त्री जिसके विवाह  पश्चात पति का देहांत हो गया है और वह विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही है और विधवा पेंशन के नियमों के अंतर्गत पेंशन की हकदार है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला की परिभाषा में आती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होता है। जिसकी आवश्यक जांच के पश्चात जिलाधिकारी (उपनिदेशक, निदेशक, जिला कल्याण अधिकारी आदि)द्वारा उक्त उपहार राशि प्रदान की जाती है ।

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विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना की पात्रता की शर्तें

  1. महिला विधवा हो ।
  2. 5 महिला राजस्थान निवासी हो अथवा विवाह से पूर्व 3 साल से राजस्थान में रह रही हो ।
  3. विधवा पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन की हकदार हो ।
  4. आयु 18 से 50 वर्ष हो ।
  5. महिला वैधव्य पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हो।
  6. नियमों को लागू होने से पूर्व विवाह नहीं किया हो।

राजस्थान पालनहार योजना के बारे में जाने। 

विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 आवश्यक दस्तावेज

  1. स्कूल प्रमाणपत्र
  2. निर्वाचन नामावली में नाम प्रमाणपत्र
  3. पंचायत या नगरपालिका का जन्म पंजीकरण रजिस्टर
  4. पेंशन प्राप्त महिला का PPO 
  5. मेर्रिज सर्टिफिकेट
  6. पति का मृत्यु प्रणामपत्र
  7. उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आय प्रणामपत्र
  8. उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रणामपत्र
  9. मेडिकल ज्यूरिस्ट का आयु प्रणामपत्र

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विधवा विवाह उपहार योजन ा नियम 2007 देय लाभ

इस योजना के अंतर्गत महिला को पुनर्विवाह करने के पश्चात ₹ 51,000/- की राशि आवश्यक जांच आदि करने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी जो कि संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निदेशक, उपनिदेशक या कल्याण अधिकारी होता है, चेक अथवा डीडी के माध्यम से दे दी जाएगी । 

यह राशि ₹15000 थी जो बाद में 2017 में राज्य सरकार के आदेश से 51000 रुपए कर दी गई। 

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आवेदन तथा राशि प्रदान करने की प्रक्रिया

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला कल्याण अधिकारी को दिया जाता है । उक्त आवेदन ई-मित्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
  • छात्रावास अधीक्षक द्वारा जांच की जाती है
  • जिलाधिकारी (निदेशक, उपनिदेशक अथवा जिला कल्याण अधिकारी) द्वारा डीडी एवं चेक के माध्यम से लाभार्थी  को प्रदान कर दी जाती है।

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना आवेदन का प्रारूप पीडीएफ डाउनलोड

उक्त योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एवं उप योजना का फार्म प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :-

डाउनलोड

राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना की आधिकारिक वेबसाइट

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी वेबसाइट निम्न प्रकार से है कि से उक्त योजना के बारे में अन्य समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है

https://www.sje.rajasthan.gov.in/

योजना के संदर्भ में 

उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के अभाव में काफी कम लोगों ने इसका फायदा उठाया है। साथ ही विधवा पेंशन समाप्त होने के भय के कारण काफी लोग इस योजना का लाभ नहीं उठाते। यही कारण है कि काफी कम लोगों ने इसका फायदा उठाया है।

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राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रयास किये हैं। यह अत्यंत ही अच्छी योजना है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए Factspp Hindi को फॉलो करें। 

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