राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन-2022 (Rajasthan Intercast Marriage Scheme Application)
विषयसामग्री
अंतर्जातीय विवाह क्या होता है ?
एक ही धर्म के दो विभिन्न जातियों के मध्य वैवाहिक संबंध को अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है। प्राचीन काल में भी अंतर्जातीय विवाह की प्रथा प्रचलित थी। अनुलोम विवाह अथवा प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। जब ऊंची जाति का पुरूष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता था तो उसे अनुलोम तथा नीची जाति का पुरुष ऊंची जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था । भारत में इंटर कास्ट मैरिज (Intercast Marriage in India) वर्त्तमान में सामान्य हो चुकी हैं।
राजस्थान सरकार की अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु योजना
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के आधार पर राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन देने हेतु अंतर्जातीय विवाह योजना 1 अगस्त 2017 से प्रारंभ की है, जिसका नाम है :-
"राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह मैरिज प्रोत्साहन योजना,2017 "
अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के पीछे कारण
हिंदू समाज में विवाह को संस्कार माना जाता है इसलिए यह जीवन मे एक बार ही करने की मान्यता है। वर्तमान में राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं। इनके पीछे निम्न कारण है : -
- विभिन्न जातियों में समान लिंगानुपात को बनाए रखना।
- जाति विभेद एवं छुआछूत प्रथा उन्मूलन ।
- अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को सामाजिक सुरक्षा प्रदान।
- अंतर्जातीय विवाह जैसे साहसिक कदम उठाने की सराहना हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- हिंदू समाज के विभिन्न जातियों में सामाजिक सौहार्द बनाया जाना।
- गृहस्थी को प्रारंभिक तौर पर स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
राजस्थान इंटरकास्ट मैरिज की पात्रता के नियम (Eligibility of Inter-cast Marriage Scheme 2021)
- वर वधु में एक सामान्य वर्ग से तथा दूसरा वर या वधू अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता की उम्र 35 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदन कर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- विवाह सत्संग अधिकारी द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता विवाह के पश्चात 1 वर्ष की अवधि में ही आवेदन कर सकता है।
- विवाह के समय वर अथवा वधू के पति अथवा पत्नी में से किसी का जीवित नहीं होना चाहिए अर्थात पुनर्विवाह का मामला नहीं होना चाहिए।
- आवेदक जोड़े ने किसी अन्य प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाया हो।
- जोड़े के केवल प्रथम विवाह पर ही लागू होता है।
राजस्थान पालनहार योजना के बारे में जाने।
आवश्यक दस्तावेज
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
- विवाहित जोड़े का निवास प्रमाण पत्र।
- विवाहित जोड़े का जन्म प्रमाण पत्र।( विवाह के समय दोनों बालिग होने चाहिए।)
- विवाहित जोड़े का जाति प्रमाण पत्र।
- विवाहित जोड़े का आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड तथा जनाधार कार्ड।
- खाते की डिटेल एवं पैन कार्ड की प्रति।
- जोड़े के आय प्रमाण पत्र ( स्वघोषणा पत्र)
- स्वर्ण जाति के युवक व युवती का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- किसी एक के पति या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र।
राजस्थान में इंटर कास्ट मैरिज के फायदे/ प्रोत्साहन राशि/ अन्तर्जातीय विवाह लाभ योजना 2021
- ढाई लाख रुपये दंपत्ति के एवं स्वीकर्ता अधिकारी के सयुंक्त नाम से 8 वर्ष की एफडीआर ।
- ढाई लाख रुपए जीवन का निर्वहन करने हेतु दंपति के सयुंक्त खाते में देय।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन 2022, आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन प्रक्रिया (Application of Inter Cast Marriage 2021)
योजना हेतु आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट निम्न प्रकार से है : -
अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन के संपूर्ण गाइडलाइन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें :-
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना हेतु आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट निम्न प्रकार से है : -
सर्वप्रथम उक्त लिंक को क्लिक करते हैं जो हमें एसएसओ लॉगिन हेतु रिडायरेक्ट करता है ।
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