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राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित योजना है। यह योजना सहयोग योजना एवं विधवा स्त्रियों की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना का एकीकृत रूप है।
विषयसामग्री
सहयोग एवं उपहार योजना की पात्रता |
इस योजना की पात्रता रखने वाले व्यक्ति या आवेदक पिता हो सकता है, विधवा माता हो सकती है अथवा अभिभावक / सरंक्षक हो सकते हैं। इसके पात्रता की मुख्य शर्ते निम्न प्रकार से हैं :-
- योजना आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक विवाह योग्य बालिका के माता-पिता अथवा संरक्षक ही हो सकते हैं ।
- विवाह किया जाने वाली कन्या 18 वर्ष से अधिक आयु की होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ तो दो पुत्रियों की संख्या तक सीमित है।
- किसी भी वर्ग के बीपीएल परिवार/ अंतोदय कार्ड/ धारी आस्था कार्ड धारी हो।
- विधवा महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, अपनी विवाह योग्य बालिका हेतु निम्न शर्तों के अनुसार ही इस योजना के पात्र होगी (A). स्त्री विधवा हो तथा पुनर्विवाह नहीं किया हो । (B).वार्षिक आय के साथ- 50,000 से अधिक नहीं हो । (C). 25 वर्ष से अधिक आयु का परिवार में कोई कमाऊ सदस्य ना हो।
- पूर्वमृत माता पिता की विवाह योग्य पुत्री की संरक्षक विधवा महिला भी पात्र होगी।
- पूर्वमृत माता पिता की विवाह योग्य पुत्री जिसका भरण पोषण संरक्षक द्वारा किया जाता है एवं जिसकी आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो।
- पूर्वमृत माता पिता की विवाह योग्य पुत्री के परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी वार्षिक आय ₹50000 से अधिक नहीं हो योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
- सरकार द्वारा पूर्व संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले भी दो पुत्रियों की सीमा तक इस योजना के पात्र होंगे।
सहयोग एवं उपहार योजना दस्तावेज |
- राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
- राजस्थान का मतदाता पहचान पत्र
- राजस्थान के राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- बैंक खाता संख्या पर पासबुक की फोटो प्रति
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में
- शपथ पत्र
- वर का जन्म प्रमाण पत्र
- वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- कन्या के पूर्वमृत माता-पिता की संतान होने की स्थिति में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदन महिला के विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा विधवा पेंशन योजना पीपीओ की फोटो कॉपी
- बीपीएल कार्ड,अंत्योदय कार्ड, आस्था कार्ड की प्रति
- विधवा महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर हो कि पुत्री के विवाह की स्थिति में आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होने का आय प्रमाण पत्र एवं 25 वर्ष से अधिक उम्र का सक्षम कमाऊ सदस्य नहीं होने के समर्थन में प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड के प्रति ।
सहयोग एवं उपहार योजना में देय लाभ |
इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को ₹20000 उपहार स्वरूप प्राप्त होंगे यदि पात्र बालिका दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे ₹10000 प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त दी जाएगी अर्थात दसवीं पास पात्र बालिका को कुल ₹30000 राशि प्रदान की जाएगी यदि पात्र बालिका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो तो उसे ₹20000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी इस प्रकार स्नातक उत्तीर्ण पात्र बालिका को कुल राशि ₹40000 प्रदान की जाएगी
सहयोग एवं उपहार योजना 2021 में आवेदन प्रक्रिया |
उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न प्रकार ऑनलाइन आवेदन किया जाता है :-
- इस योजना में आवेदन करने हेतु एसएसओ आईडी की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम एसएसओ आईडी से राजस्थान सिंगल साइन ऑन को लॉगइन करें।https://sso.rajasthan.gov.in/signin
- डैशबोर्ड में Quick Search में एसजेएमएस एसएमएस (SJMS SMS)को सर्च करें।
- एसजेएमएस एस एम एस को क्लिक करते हैं इसमें दिए गए ऑप्शन को क्लिक करें।
- ऐप्प को लॉगिन करते हैं या मैप करें।
- यदि प्रथम बार उपयोग कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रकार सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जन आधार नंबर डालना आवश्यक होता है।
आवेदन प्रयोग पुस्तिका डाउनलोड |
सहयोग एवं उपहार योज
ना पीडीएफ डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें :-
आवेदन की ऑफिशियल वेबसाइट |
योजना के बारे में अन्य समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु उपहार योजना 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करें जो निम्न प्रकार से है :-
स्टेटस देखने हेतु |
सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान में अपने आवेदन का स्टेटस देखा जा सकता है। आवेदन के स्टेटस हेतु लिंक निम्न प्रकार से है :-
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