मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन 2022, आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन 2022, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, राजश्री योजना पीडीएफ

राजस्थान सरकार ने बालिकाओं के लिए बहुत  बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सके एवं बालिकाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके, इस हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की हैं। 
राज्य सरकार ने बालिकाओं हेतु एक मुख्य योजना जिसका नाम" मुख्यमंत्री राजश्री योजना " है। सन 2016 से लागू की है। जिससे 1 जून 2016 या उसके पश्चात उत्पन्न होने वाली बालिकाएं लाभान्वित होंगी।
योजना का नाम : " मुख्यमंत्री राजश्री योजना "
विभाग :" महिला एवं बाल विकास विभाग "
मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन 2022, आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है ?

  • बालिकाओं का समग्र विकास, जिसमें लालन-पोषण के साथ साथ बालिका स्वास्थ्य एवं शिक्षा का क्षेत्र भी आता है ।
  • मातृ मृत्यु दर करने हेतु संस्थागत प्रसव दर वृद्धि ।
  • लिंगानुपात एवं बालिका शिशु मृत्यु में कमी लाना।
  • विद्यालयों में बालिकाओं का शैक्षणिक नामांकन व ठहराव पक्का करना।
  •  समाज में बालिकाओं को समानता दिलाना।

योजना के अंतर्गत लाभ/ प्रदान की जाने वाली राशि

योजना के प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता अथवा अभिभावक को अधिकतम ₹50000 बालिका के समग्र विकास हेतु 6 किस्तों में भुगतान किया जाता है।
जो निम्न प्रकार से होता है :-
  1. संस्थागत प्रसव कराने पर डिस्चार्ज के समय 2500 रुपये,जो जननी सुरक्षा योजना में अदा राशि के अतिरिक्त होंगे।
  2. बालिका के 1 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 2500 रुपए।
  3. बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय 4000 रुपये।
  4. बालिका के कक्षा 6 में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये।
  5. बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश पर 11000 रुपये।
  6.  बालिका के राजकीय विद्यालय में 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2500 रुपये।
        इस प्रकार कुल राशि ₹50000 होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना हेतु किस्तों की पात्रता 

  1. बालिका का जन्म 1 जून 2016 था उसके पश्चात हो।
  2. प्रथम किस्त के वक्त आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड होना चाहिए। यदि नहीं है तो भी प्रथम किस्त अदा कर दी जाएगी। किंतु द्वितीय किस्त के वक्त आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। प्रथम किस्त संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान कर दी जाएगी।
  3. योजना का लाभ लेने हेतु पर प्रसूता का राजस्थान मूल निवास होना आवश्यक है। यदि राजस्थान के बाहर संस्थागत प्रसव करवाया है या जननी सुरक्षा योजना का लाभ लिया है तो भी मूल निवास क्षेत्र वाले राजकीय चिकित्सालय से राजश्री योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  4. प्रथम एवं द्वितीय किस्त सभी संस्थागत प्रसव में जन्म लेने वाली बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। किंतु तृतीय एवं चतुर्थ किस्त दो से अधिक जीवित संतान न होने के पिता के स्व घोषणा पत्र देने के पश्चात ही देय होगी।
  5. यदि मुख्यमंत्री राजश्री योजना लाभ उठाने वाली बालिका की मृत्यु एक या दो किस्तों के पश्चात हो जाती है और उसके पश्चात बालिका का जन्म होता है तो लाभ अर्थात प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ उसको भी दिया जाएगा। किंतु तृतीय एवं चतुर्थ क़िस्त का लाभ तभी देय होगा, जब दो से अधिक संतान न हों I
  6. प्रथम किस्त हेतु प्रसव राजकीय अथवा संस्थागत प्रसव कराने हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालय में होना चाहिए।
  7. तृतीय किस्त का लाभ ममता कार्ड अथवा शिशु स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर दिया जाता है जिसमें सभी टीके लगे होने आवश्यक है।
  8. प्रथम किस्त लाभार्थी को समेकित बाल विकास सेवा के द्वारा आंगनबाड़ी से जोड़ा जाएगा।
  9. द्वितीय एवं तृतीय क़िस्त का लाभ तभी दिया जाएगा, जब बेनिफिशियरी या हितग्राही ने इस योजना के तहत प्रथम किस्त प्राप्त कर चुका है।
  10. हितग्राही ने राजकीय विद्यालय में कक्षा 1,6, 10 व 12 वीं में अध्ययन किया है या अध्ययनरत है, तभी लाभ दिया जावेगा।
  11. सभी अगली किस्त तभी दी जाएंगे जब पूर्व किस्त प्राप्त कर चुके होंगे।
  12. प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा।
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 मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आवश्यक दस्तावेज 

  1. प्रसूता का मूल निवास प्रमाण पत्र।
  2. प्रसूता का आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड।
  3. टीकाकरण प्रमाण पत्र ममता कार्ड / शिशु स्वास्थ्य कार्ड।
  4. दो से अधिक जीवित संतान न होने के संबंध में माता- पिता का स्वघोषणा पत्र।
  5. संस्थागत प्रसव की डिस्चार्ज टिकट अथवा प्रमाण पत्र।
  6. योजना की तीसरी, चौथी, पांचवी किस्त के लिए राजकीय विद्यालय का प्रवेश प्रमाण पत्र एवं छठी किस्त के लिए 12वीं की अंक तालिका।

राजश्री योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ एवं भुगतान प्रक्रिया 

मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों किया जा सकता है। यह आवेदन ईमित्र अथवा अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन वर्तमान में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्वीकृति अधिकारी का दायित्व दे रखा है।
  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका के संस्थागत प्रसव एवं बालिका के टीकाकरण सुनिश्चित होने के पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किस्तों की राशि को बालिका के माता-पिता के खाते में उनकी एक स्थायी यूनिक आईडी बनाकर ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है। 
  • द्वितीय किस्त का लाभ टीकाकरण के प्रमाण पत्र (मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड अथवा ममता कार्ड ) के अपलोड करने के पश्चात दिया जाएगा।
  • प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के द्वारा चिकित्सा व्यवस्था एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा।
  • तृतीय किस्त का नाम बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश के पश्चात दिया जाएगा। इस हेतु आवेदन के साथ मातृ शिशु सुरक्षा कर्ड की प्रति, विद्यालय के प्रवेश की प्रति और दो संतानों का स्वघोषणा पत्र अपलोड करना होगा। इसके पश्चात ऑनलाइन अधिकृत स्वीकृति अधिकारी द्वारा राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत चौथी, पांचवी, छठी अर्थात कक्षा 6,10 के  प्रवेश पत्र एवं 12वीं की मार्कशीट पर ही प्रदान की जाएगी।
  • योजना महिला एवं बाल विकास के अधीन संचालित होती है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना (MRY ) आवेदन हेतु ऑनलाइन लिंक 

महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट हेतु क्लिक करें :-

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मुख्यमंत्री राजश्री योजना संशोधित दिशा - निर्देश दिनांक 2.6.2021

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राजश्री योजना पेमेंट स्टेटस 

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